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(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Breaking न्यूज़ नई दिल्ली : आज भी बैंक ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं / बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के समक्ष कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है / कई बार ऐसा भी होता है कि जब बैंक ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं, तब उसके खाते से पैसे तो कटते हैं, लेकिन एटीएम से पैसे निकलते नहीं हैं / अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बनाया गया यह नियम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है /
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आरबीआई ने इन मामलों से निपटने के लिए नियम बनाया हुआ है / इस नियम के अनुसार, जितने दिन में आपके पैसे आएंगे उतने दिनों के लिए बैंक को रोजाना मुआवजे के तौर पर आपको 100 रुपये अतिरिक्त देने होंगे / बता दें कि आरबीआई ने इस संदर्भ में एक समय सीमा भी तय कर रखी है / मई 2011 में आरबीआई की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार, ऐसी शिकायत मिलने के सात कार्यदिवसों के भीतर बैंक को उस ग्राहक के खाते में पैसे वापस कर देने होंगे /
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बैंक से पेनल्टी पाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ शिकायत दर्ज करानी होगी / इसके बाद आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड की जानकारी देनी होगी / अगर सात दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसे भरते ही आपकी पेनल्टी चालू हो जाएगी /
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इतना ही नहीं, आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंकों को जुर्माने की रकम ग्राहक के खाते में खुद डालनी होगी। / इसमें सबसे खास बात यह है कि जिस दिन फेल हुई ट्रांजेक्शन के पैसे आपको वापस मिलेंगे, उसी दिन जुर्माने की रकम भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी /
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