now license holder will be able to keep only two arms Punjab
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PTB Big Breaking न्यूज़ पंजाब : एक समय था जब पंजाब में होने वाले किसी भी समारोह में हथियार से फायरिंग करना आम बात मानी जाती थी, लेकिन इसके चलते कई बार यह शोंक के लिए चलाये गए हथियार हादसों को लगातार दावत देने लगे, जिसके बाद इनको भीड़भाड़ वाली जगहों पर चलाने पर पंजाब सरकार सख्त हो गई /
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इसी कड़ी में अब पंजाब सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार आर्म्स (संशोधन) एक्ट 2019 को प्रभावशाली बनाते हुए निर्णय लिया है कि अब लाइसेंस धारक अपने पास सिर्फ दो हथियार ही रख सकता है / इससे पहले तीन हथियार लेने का प्रावधान था /
ऐसे में पंजाब के सभी लाइसेंस धारकों को पंजाब सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश देते हुए यह आदेश जारी किया है कि अब वह अपने पास रखे 2 से अधिक हथियार 13 दिसंबर 2020 तक अधिकृत हथियार डीलर के पास जमा करवाए, अगर इन नियमों का किसी ने पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी /
.इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति जनतक स्थान, भीड़भाड़, धार्मिक स्थान, विवाह समारोह आदि में फायरिंग करता है तो उसको कम से कम दो साल की कैद और एक लाख रुपए का जुर्माने की सजा दी जाएगी /
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