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open firing will be of 1 lakh Jalandhar Punjab
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PTB City न्यूज़ जालंधर : लोकसभा में आयुध संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी मिलने के बाद शादी / खुशी के किसी भी समारोह में हवाई फायर करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना व दो साल की सजा होने का स्वागत कानून के रखवालों से लेकर वकीलों व डी.जे. का कारोबार करने वालों ने किया है /
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खुशी के समारोह में गोली चलाने के शौकीनों को अब गोली चलानी एक लाख रुपए में पड़ेगी / लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने क्लीयर किया कि लाइसैंसी हथियारों से शादी या खुशी के अन्य समारोह पर चली गोली किसी की भी जान ले सकती है / इसके साथ ही इस तरह हवाई फायर करने वालों को एक लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की सजा अथवा दोनों हो सकती हैं /
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जिला जालंधर में मात्र दो माह में विवाह या बर्थडे पार्टियों पर हवाई फायर के तीन केस हो चुके हैं / पहला केस थाना आदमपुर के अधीन आने वाले गांव में हुआ था, जहां एक बर्थडे पार्टी में हवाई फायर किए गए थे उसके बाद फिर थाना सदर के अधीन आते इलाके में विवाह समारोह में युवकों ने काफी हवाई फायर किए थे /
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यही नहीं थाना सात में भी डी.जे. पर नाचते हुए युवकों ने हवाई फायर किए थे, हालांकि इन तीनों मामलों की वीडियो वायरल होने पर ही फायरिंग होने का खुलासा हुआ था / ज्यादातर हवाई फायर करने वाले युवा पकड़े जा चुके हैं / अब देखना यह होगा की इन नियमों के बाद भी अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कितनी सख्त करवाई की जाती है /
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