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private schools in punjab will be able to charge 70 percent fee
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के ‘रिज़र्व फंड’ में पड़े हैं 77 करोड़ रुपए रूपये, स्कूलों के वकील ने क्या दी दलील,
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB “शिक्षा” न्यूज़ चंडीगढ़ : एक तरफ जहां बीते बुधवार को पंजाब के शिक्षा मंत्री ने फेसबुक लाइव के दौरान माँ-बाप को भरोसा दिया था कि उन्होंने सिर्फ़ ट्यूशन फ़ीस ही स्कूल को देनी है इसके इलावा कोई भी पैसा नहीं देना है /
इस मामले में इंडिपैंडेंट स्कूल एसोसिएशन, चंडीगढ़ की पंजाब सरकार के आर्डर के ख़िलाफ़ डाली गई रिट पटीशन पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम फ़ैसला सुनते हुए कहा कि स्कूल अभिभावकों से सिर्फ 70% फ़ीस ही ले सकता है / इसके इलावा एक बार में जमा करवाई जाने वाली दाख़िला फ़ीस भी दो बराबर किश्तों में छह महीनों में लेने को कहा गया है /
.यही नहीं इस दौरान हाईकोर्ट ने अध्यापकों को तनख़्वाह देने के लिए निजी स्कूल जो अपने आपको असमर्थ बता रहे है को लेकर कोर्ट ने स्कूलों को पटीशन की पैंडैंसी दौरान कहा कि अध्यापकों को 70% तनख़्वाह देनी होगी /
.वहीं स्कूलों की तरफ से वकील ने यह भी कहा कि प्राईवेट स्कूल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के ‘रिज़र्व फंड’ में पैसा देते हैं, जिसकी रकम 77 करोड़ रुपए हो चुकी है, लेकिन कम स्टॉफ के साथ स्कूल चलाने या स्कूल की सफ़ाई के लिए भी सरकार की तरफ से कोई मदद अभी तक नहीं दी गई /
.इस दौरान माननीय कोर्ट की जज ऋतु बाहरी ने पंजाब सरकार की तरफ से जवाब दायर करने के लिए आगे वाली सुनवाई तक का समय दिया है साथ ही यह भी निर्देश दिए जाएंगे कि रिज़र्व फंड को प्राईवेट स्कूलों की सेनिटेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करवाया जा सकता है / इस सभी मामलों की सुनवाई आगे वाली 12 जून को होगी /
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