PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब में ग्रीन टैक्स लागू कर दिया गया है। अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना मंहगा हो गया है। इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब गैर परिवहन वाहन ग्रीन टैक्स देना होगा। डीजल और पेट्रोल वाहनों पर यह अलग-अलग रखा गया है। एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सोलर पावर से चलने वाले वाहनों को इस कैटैगरी से बाहर रखा गया है।
. .वाहनों की आरसी बनाने पर डेढ़ से दो फीसदी टैक्स लगेगा। अब 15 साल पुराने नॉन ट्रासंपोर्ट वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पेट्रोल टू व्हीलर वाहन मालिकों को 500 और डीजल चालकों को एक हजार ग्रीन टैक्स लगेगा। इसी तरह फोर व्हीलर व्हीकल के लिए 1500 सीसी के नीचे 3000 पेट्रोल व चार हजार डीजल वाहन का रहेगा। इसी तरह 1500 सीसी पेट्रोल दोपहिया वाहन पर 4 हजार और डीजल वाहन पर 6 हजार रुपए का शुल्क तय किया गया है।
. .इसी तरह ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए नए टैक्स तय किए हैं। इसके मुताबिक वाहन के रजिस्ट्रेशन के 8 साल के बाद उन्हें हर साल चुकाना होगा। ऐसे कॉमर्शियल मोटर साइकिल पर 200 रुपए, थ्री व्हीलर (गुड्स एंड पैंसेजर) 300 रुपए, मोटर कैब/ मैक्सी कैब 500 रुपए, लाइट मोटर (गुड्स एंड पैसेंजर) 1500 रुपए, मीडियम मोटर व्हीकल (गुड्स एंड पैसेंजर) 2000 रुपए और हैवी व्हीकल (गुड्स एंड पैसेंजर) के लिए 2500 रुपए सालाना तय किया गया है।
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