PTB City न्यूज़ जालंधर : धार्मिक व सभ्याचारिक कार्यक्रमों में झले लगाने वालों को जालंधर के जिलाधीश जसप्रीत सिंह ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं / इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति या प्रमोटर्स किसी भी धार्मिक व सभ्याचारिक कार्यक्रमों में झूले लगाते हैं तो उनको स्थापित करने से पहले जिलाधीश ऑफिस से NOC लेने होगी /
दिशा निर्देशों के अनुसार इसकी इजाजत लेने के लिए उनको जिलाधीश कार्यालय के कमरा नंबर 22 से NOC से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन इन सभी दिशा निर्देशों के अनुसार अगर कोई भी बिना अनुमति के फिर भी झले लगाता है तो उस सक्श के खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी /
आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों मोहाली के एक सेक्टर में स्थित दशहरा ग्राउंड में लगे मेले में झूला जिसमें कई लोग सवार थे अचानक हादसे का शिकार हो गया था, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इस हादसे के बाद स्थानीय पुलिस ने करीब 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी /















































