PTB न्यूज़ “धार्मिक” नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर सरकार द्वारा दायर शपथपत्र पर सुनवाई की / कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अपने 28 जून के निर्णय से यात्रा पर लगाई गई रोक को हटाते हुए सरकार को कोविड के नियम का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं / कोर्ट के यात्रा शुरू करने के आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है / साथ ही हजारों यात्रा व्यवसायियों व तीर्थ पुरोहितों समेत उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों की आजीविका पटरी पर लौटने की उम्मीद है /
. . .गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है / ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जाए / यात्रा के लिए सरकार नई एसओपी जारी करेगी / फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बदरीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी / यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे /
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.उल्लेखनीय है कि चार धाम यात्रा बंद रहने के कारण कारोबारियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है / पुरोहितों ने कहा था कि चारधाम यात्रा से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है / यात्रा शुरू ना होने से यात्रा मार्गों के लाखों लोग परेशान हैं, उनके पास रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है / पुरोहितों ने सरकार से मांग की थी कि हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी कर चारधाम यात्रा शुरू की जाए /
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