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अमेरिका ने दिया विदेशी स्टूडेंट्स और विजिटर्स वीज़ा धारकों को बड़ा झटका, नए नियम किये लागू,

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PTB Big न्यूज़ वाशिंगटन : अमेरिका ने विदेशी स्टूडेंट्स (F वीजा), एक्सचेंज विजिटर्स (J वीजा) और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों (I वीजा) के लिए वीजा नियमों में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। अब इन वीजा धारकों को अनिश्चितकाल के बजाय तय समय-सीमा तक ही अमेरिका में रहने की अनुमति मिलेगी। यह कदम अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने निगरानी बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया है।

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प्रस्तावित नियमों के अनुसार, अगर कोई वीजा धारक निर्धारित समय से अधिक अमेरिका में रुकना चाहता है, तो उसे DHS से एक्सटेंशन ऑफ स्टे (EOS) के लिए आवेदन करना होगा। अभी तक “ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस” नियम के तहत F, J और I वीजा धारकों को किसी निश्चित समय सीमा के बिना अमेरिका में रहने की अनुमति थी। DHS के अनुसार, इससे वीजा के दुरुपयोग और फ्रॉड की आशंका बढ़ गई थी और अधिकारियों को नियमों के पालन की निगरानी करना कठिन हो गया था।

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प्रमुख प्रस्तावित बदलावों में शामिल हैं:–

1. F और J वीजा धारकों को अधिकतम 4 साल के लिए प्रवेश या एक्सटेंशन मिलेगा।
2. F-1 स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलने वाला ग्रेस पीरियड 60 दिन से घटाकर 30 दिन किया जाएगा।
3. ग्रेजुएट लेवल के F-1 स्टूडेंट्स को बीच में प्रोग्राम बदलने की अनुमति नहीं होगी।
4. I वीजा धारकों के लिए अधिकतम 240 दिन की समय सीमा तय की गई है (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर)।

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DHS का कहना है कि इन नियमों से वीजा धारकों की गतिविधियों पर समय-समय पर निगरानी आसान होगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वे अपने वीजा की शर्तों का पालन कर रहे हैं। इससे इमिग्रेशन सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और गैरकानूनी गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। 2023 में अमेरिका में 16 लाख से अधिक F-1 स्टूडेंट्स, 5 लाख से ज्यादा J एक्सचेंज विजिटर्स और 32,470 I वीजा धारक पहुंचे थे।

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इतनी बड़ी संख्या में लोगों पर नजर रखना मौजूदा प्रणाली में कठिन साबित हो रहा था। DHS ने इस प्रस्ताव पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। इच्छुक लोग Docket No. ICEB-2025-0001 के तहत फेडरल रजिस्टर नोटिस में दी गई समय-सीमा के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। यदि यह प्रस्ताव लागू हो गया, तो अमेरिका में F, J और I वीजा पर रहने वाले लाखों विदेशी नागरिकों के लिए इमिग्रेशन व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी।