PTB Big न्यूज़ जालंधर : जालंधर के पत्रकार रवि गिल द्वारा बीते दिनों की गई आत्महत्या के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी के बाद इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को आज एक बार फिर से यानि सोमवार 28 अगस्त 2023 को फिर से जिला अदालत में पेश किया गया। जहां माननीय अदालत ने रिमांड खत्म होने के बाद इन चारों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया है।
आपको यह भी बता दें कि इससे पहले पुलिस द्वारा पेश की गई माननीय अदालत में दलील और आरोपितों के वकील जिनमें राजेश कपिल के एडवोकेट जतिंदर अरोड़ा, साजन नेहवाल उर्फ़ गोरा के एडवोकेट दर्शन दियाल व कीर्ति गिल व शुभम गिल के एडवोकेट मुख्तियार मोहम्मद की और से दी गई दलीलों के बावजूद माननीय अदालत रसविन कौर {जेएमआईसी} ड्यूटी मेजीस्ट्रेट ने चारों आरोपितों को दो दिन के रिमांड पर भेज दिया था और आज रिमांड ख़त्म होने के बाद इनको दोबारा माननीय अदालत के संपक्श पेश किया गया।
पुलिस प्रशासन की और यह कहकर चारों आरोपियों का रिमांड माँगा गया है, ताकि मृतक पत्रकार रवि गिल से वसूल किये गए 10 लाख रूपये की रिकवरी हो सके और पुलिस अब दोबारा मिले रिमांड में चारों आरोपियों से यह भी पता करवाना था ताकि उक्त रकम उन्होंने अकेले आपस में बांटी है या फिर कुछ और लोग भी इसमें हिस्सेदार थे।
वहीं मिली जानकारी के अनुसार 10 लाख रूपये की रिकवरी जिसके लिए पुलिस ने माननीय अदालत से रिमांड माँगा था को लेकर पुलिस अधिकारी माननीय अदालत में मामला चल रहा है की बात कहर अभी किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहते हैं, उनका कहना है की जब तक चालान पेश नहीं हो जाता कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन मीडिया के सूत्रों का कहना है की पुलिस के हाथ बहुत से रिमांड के दौरान सबूत हाथ लगे हैं, जिन्हें वह जल्द ही माननीय अदालत में पेश कर सकती है।