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पूर्व डीएसपी सेखों को लेकर माननीय अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, जेल या बेल,

dsp sekhon gets 6 month-imprisonment Rs 2000 fine Big Breaking News

PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को गिरफ्तार किए गए पंजाब पुलिस के सस्पेंड डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों को अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई है इसके साथ ही 2 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया। हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया वीडियो पर पोस्ट किए गए अपने वीडियो के लिए डीएसपी सेखों को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई यह की,

जिसमें उन्होंने ड्रग्स से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही बेंच के खिलाफ कथित रूप से “व्यक्तिगत आरोप” लगाए थे। दरअसल, सेखों ने हाइकोर्ट के जज पर भ्रष्टाचार और सरकारों के साथ मिलीभगत सहित कई आरोप लगाए थे, इसके साथ ही साथ सेखों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और शब्दावली का इस्तेमाल करने का भी आरोप है।

बलविंदर सेखों ने पंजाब में बढ़ रहे नशे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई है। इस याचिका में उन्होंने पंजाब के दो पूर्व डीजीपी सुरेश अरोड़ा, दिनकर गुप्ता और अकाली दल समेत कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर नशे के कारोबार का आरोप लगाया है।

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