PTB Big न्यूज़ जालंधर : पंजाब के जिला जालंधर के एक चर्चित सुसाईड केस यानि पत्रकार Ravi Gill को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जिला एवं सैशन जज सर्बजीत सिंह धालीवाल की अदालत ने जेल भेजे गए पत्रकार राजेश कपिल और पत्रकार कीर्ति गिल द्वारा लगाई जमानत की अर्जी को ख़ारिज कर दिया। लेकिन इसी केस में नामजद दो अन्य आरोपियों
. .जिनमें साजन नरवाल उर्फ गोरा व शुभम गिल को जिला एवं सैशन जज सर्बजीत सिंह धालीवाल की अदालत ने जमानत अर्जी को मंजूर कर लिए। इन सभी के विरुद्ध 18 अगस्त 2023 को थाना नई बारादरी में धारा-306 के तहत मृतक पत्रकार रवि गिल को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के नामजद करते हुए मामला दर्ज किया गया था। वहीं Ravi Gill के भाई राहुल गिल ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा था कि इन सभी आरोपियों जिनमें Rajesh kapil, Kirti Gill, Shubham gilll and Sajan Narwal से परेशान होकर
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उसके भाई Ravi Gill ने जालंधर के स्थानीय Hotal के कमरे में जहरीला पदार्थ निगलकर Suicide किया था और उससे बरामद Suicide Note में उसने इन सभी का नाम लिखा था। इसी मामले में इन सभी को पुलिस ने Arrest कर लिया था और ये सभी अब जेल में थे। आज अदालत ने इसी केस में Rajesh Kapil और Kirti Gill की जमानत को Dismissed कर अन्य दोनों आरोपियों को Bail दे दी है।
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