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बड़ी ख़बर : पंजाब सरकार देगी अब रजिस्टर्ड दुकानों को 24×7 खुलने की इजाज़त

punjab no more fixed closing hours punjab government allows registered shops to operate 24x7

PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत राज्य की सभी रजिस्टर्ड दुकानों और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट (व्यावसायिक प्रतिष्ठानों) को साल भर, हफ़्ते के सातों दिन, 24 घंटे खुले रहने की इजाज़त दी गई है। यह फ़ैसला ‘पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1958’ के तहत लिया गया है, जिसका मकसद राज्य में व्यापार, कारोबार और रोज़गार को बढ़ावा देना है।

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लेबर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मनवेश सिंह सिद्धू (IAS) की ओर से जारी इस छूट से रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट को एक्ट की धारा 9 और 10(1) के नियमों से राहत मिली है। इसका मतलब है कि योग्य एस्टेब्लिशमेंट साल के सभी 365 दिनों में चौबीसों घंटे काम कर सकते हैं। हालांकि, इस छूट का फ़ायदा उठाने वाले एस्टेब्लिशमेंट को कई ज़रूरी शर्तों का पालन करना होगा। एम्प्लॉयर (मालिक) को ‘वर्कप्लेस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न

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(रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट, 2013′ के तहत सभी नियमों और निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्हें नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को काम पर रखने के बारे में लेबर डिपार्टमेंट की समय-समय पर जारी गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। नोटिफिकेशन में सभी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ‘बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) एक्ट, 1986’ (समय-समय पर हुए संशोधनों सहित) का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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एस्टेब्लिशमेंट को संबंधित लेबर कोड के तहत वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सभी लागू नियमों और कानूनों का भी पालन करना होगा। सरकार ने साफ़ कर दिया है कि अगर कोई दुकान या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट तय शर्तों या कानून के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो यह छूट वापस ली जा सकती है।

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ऐसे मामलों में, सक्षम अधिकारी एस्टेब्लिशमेंट को अपनी बात रखने का मौका देने के बाद छूट वापस ले सकते हैं और काम करने के नए घंटे तय कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन अगले आदेश तक लागू रहेगा। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक ज़रूरतों या अन्य बातों के आधार पर किसी भी समय इस छूट की समीक्षा करने का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखा है।

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