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Punjab Consumer forum imposed one lac fine on Fortis hospital
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Breaking न्यूज़ चंडीगढ़ : फोर्टिस हॉस्पिटल की एक छोटी से गलती के कारण एक पेशेंट को काफी नुकसान हुआ है / पहले तो उन्हें हॉस्पिटल का पूरा बिल भरना पड़ा / फिर इंश्योरेंस कंपनी ने उनका मेडिकल क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया / पेशेंट को छाती और कंधे में दर्द था जिस कारण वह हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, लेकिन हॉस्पिटल ने लिख दिया कि उन्हें पुरानी डायबेटिज बीमारी थी / इस कारण उन्हें क्लेम नहीं मिला / अब कंज्यूमर फोरम ने उसकी शिकायत पर फोर्टिस हॉस्पिटल पर 20 हजार रुपए हर्जाना लगाया है /
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केस के मुताबिक बद्दी के दलीप कुमार ने सिग्ना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस प्लान ‘ प्रोहेल्थ-एक्यूमुलेट’ लिया था जोकि 2 जून 2017 से 1 जून 2018 तक वेलिड था / प्लान लेने के अगले दिन ही उन्हें छाती और कंधे में दर्द शुरू हो गया / वे फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एडमिट हो गए / ईलाज के बाद अगले दिन उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई / उनका ईलाज पर 34 हजार 819 रुपए खर्च आया / दलीप ने क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी से बात की, लेकिन कंपनी ने उनके क्लेम को प्रोसेस ही नहीं किया /
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कंपनी ने दावा किया कि उन्हें डीएम डायबेटिज की प्रॉब्लम थी जोकि उन्हें पहले से ही थे / इसलिए कंपनी ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया / वहीं, दलीप ने कंपनी को बताया कि हॉस्पिटल ने उनका गलत मेडिकल रिकॉर्ड दे दिया था जबकि उन्हें तो डायबेटिज से संबंधित कोई बीमारी नहीं थी / बाद में उन्होंने हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट भी ले लिया जिसमें लिखा गया कि उन्हें डायबेटिज नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी ने उनकी नहीं सुनी / लिहाजा उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी और फोर्टिस हॉस्पिटल के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी /
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इंश्योरेंस कंपनी ने कंज्यूमर फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दलीप को पॉलिसी लेने से पहले ही डायबेटिज की बीमारी थी / ये बीमारी उन्हें छह महीने पहले से थी इसलिए कंपनी ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया / वहीं, फोर्टिस हॉस्पिटल ने कहा कि उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है / इसलिए उन्होंने शिकायत को खारिज करने की मांग की /
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लेकिन फोरम ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस केस में फोर्टिस हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही है / इसलिए फोरम ने फोर्टिस हॉस्पिटल पर 20 हजार रुपए हर्जाना लगाया और उन्हें 15 हजार रुपए मुकदमा खर्च देने को कहा / इतना ही नहीं, फोरम ने फोर्टिस को एक लाख रुपए बतौर पेनल्टी कंज्यूमर लीगल एड फंड में जमा करवाने को भी कहा है / इसके अलावा दलीप के इलाज पर खर्च हुए 34 हजार 819 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को 9 परसेंट सालाना ब्याज के साथ लौटाने होंगे /
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