PTB News

Latest news
LKC ਵੱਲੋਂ “ਪੇਜ ਟੂ ਸਟੇਜ: LKC ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 2026” (Page to Stage: LKC Book Reading a... आईवी वर्ल्ड स्कूल में दशहरा उत्सव की धूम, विद्यार्थियों ने दिया संस्कृति, संस्कार , सदाचार और अच्छाई... सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल में मदर्स हैप्पीनेस क्लब के तत्वावधान में दशहरा एवं नवरात्रि समारोह ... एच.एम.वी. की छात्रा ने संस्थान का मान बढ़ाया, इनोसेंट हार्ट्स स्कूल में नन्हे सितारों ने बिखेरी अपनी प्रतिभा की चमक : ‘स्पॉटलाइट’ बना आकर्षण का के... इनोसेंट हार्ट्स स्कूलों में नेकी और सच्चाई की जीत के संदेश के साथ मनाया गया दशहरा, डी.ए.वी. यूनिवर्सिटी में विश्व खाद्य दिवस पर ‘संडे ऑन साइकिल’ का 95वां संस्करण, स्वस्थ जीवन का दिया ... Actor Tiger Shroff फायरिंग केस में बड़ा एक्शन, तीन को किया कोटा से गिरफ्तार Actor Tiger Shroff पर की गई फायरिंग के बाद सामने आई हमलावरों की तस्वीरें, बाइक हुई बरामद Big Breaking : Actor Tiger Shroff पर फायरिंग, कई लोग हुए घायल

Immigration And Foreign Bill 2025 पास, अब विदेशी नागरिकों पर होगी कड़ी निगरानी,

immigration-and-foreigners-act-2025-strict-scrutiny-of-foreign-nationals

.

.

PTB Big न्यूज़ दिल्ली : अब विदेशी इमीग्रेशन एंड फारेनर एक्ट 2025 के नियम 1 सितंबर से लागू हो गए हैं। यह बिल अप्रैल 2025 में संसद में पारित हुआ था. इस बिल के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को विदेशी नागरिकों की भारत में स्क्रूटनी और उन पर कार्रवाई के कानूनी अधिकार दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन कर भारत में आए विदेशी नागरिकों को तुरंत डिपोर्ट करने के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास संवैधानिक अधिकार होगा और

.

.

वह संबंधित राज्यों से कोआर्डिनेट करेगा। इन नियमों के तहत अवैध तरीके से जिस संस्थान में चाहे वह होटल हो शिक्षण संस्थान हो या फिर और कुछ भी वहां विदेशी नागरिकों की आवाजाही हो तत्काल प्रभाव से उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। विदेशी नागरिकों का राज्य डेटाबेस बरकरार रखेगी. ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को समय समय पर विदेशी यात्री के बारे में संबंधित जानकारी देती रहेंगी।

.

भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले विदेशी नागरिक जो कि भारतीय वीज़ा और पासपोर्ट की मदद से भारत में रहते हैं उन पर लगाम कसने के लिए यह बिल संसद में लाया गया था। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है और तत्काल प्रभाव से यह नियम लागू होंगे। भारत में आने वाले विदेशियों के लिए आप्रवास केंद्र पर रिपोर्ट करने की शर्तें और इससे संबंधित तरीके बताए गए हैं।

.

.

नियमानुसार भारत में आगमन पर प्रत्येक विदेशी को आप्रवास केंद्र पर अपना पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज, वीजा या भारत का विदेशी नागरिक कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार पेश करना होगा। इसका मकसद नाम, राष्ट्रीयता, आयु, लिंग और जन्म स्थान का सत्यापन करना होगा और जब आप्रवास अधिकारी की तरफ से मांग की जाएगी तो उसे भारत में पता या इच्छित पता, यात्रा का उद्देश्य और भारत में रहने की प्रस्तावित अवधि या कोई अन्य सुसंगत जानकारी देनी होगी।