PTB Big न्यूज़ जालंधर : जालंधर के रामामंडी स्थित जौहल अस्पताल के मालिक डॉक्टर बीएस जौहल ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। शिकायतकर्ता और डॉक्टर जौहल के बीच कोर्ट में समझौता हो गया है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करवा कर अपनी शिकायत वापस ले ली है। डॉक्टर बीएस जौहल ने कहा कि पुलिस ने जो केस उन पर दर्ज किया था वह फैक्ट्स पर आधारित नहीं था।
उन्होंने कहा कि जिस प्रवासी मजदूर की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था उसने भी कोर्ट में अपने बयान उनकी फेवर में दर्ज करवाए हैं। डॉक्टर जौहल ने कहा कि प्रवासी मजदूर ने अपने बयान में कहा है कि उससे कोरे कागजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए थे। वह डॉक्टर जौहल से ना तो कभी मिला और ना ही उन्हें जानता है। उसने कोर्ट में अपना केस वापस लेने के लिए भी याचिका डाली है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने झूठा मुकद्दमा उनके खिलाफ दर्ज किया था। उनके ऊपर जो एससीएसटी एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई थीं वैसा कोई ओफेंस हुआ ही नहीं था।
बता दें कि जालंधर के रामामंडी में जालंधर वेस्ट के हल्के में बावा बस्ती खेल की रहने वाली एक महिला की प्रसूति के दौरान मौत हो गई थी।पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर अस्पताल के मालिक डॉक्टर जौहल के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। SC/ST Act की जिस धारा 3,4,5 के तहत जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का मामला दर्ज किया गया था।