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Supreme Court delivering verdict on a batch of petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370
पूरी तरह इंटरनेट बंद करना बहुत सख्त कदम’,
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Breaking न्यूज़ नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद घाटी में इंटरनेट और लोगों की आवाजाही बंद करने जैसी पाबंदियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई / सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पूरा बैन लगाना बहुमत सख्त कदम है / लोगों को अपनी असहमति जताने का हक है /
.सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को गैर जरूरी आदेश वापस लेने को कहा है / जम्मू-कश्मीर में एसएमएस सेवा चल रही है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट और घरों में लगे ब्रांडबैंड बंद हैं / सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को कोई भी आदेश देने से पहले संतुलन बनाना चाहिए / इंटरनेट पर पूरा बैन बहुत सख्त कदम है / लोगों को अपनी असहमति जताने का पूरा हक है / कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर रोक तभी लग सकती है, जब सुरक्षा को गंभीर खतरा हो /
.इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 144 लगते समय भी गहराई से विचार होना चाहिए / कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह सभी आदेश प्रकाशित करे / भविष्य में भी ऐसा हो ताकि किसी के लिए उसे चुनौती देना आसान हो / कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर एक समय सीमा के लिए ही रोक लगनी चाहिए और बीच-बीच में समीक्षा होनी चाहिए /
.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपने सभी आदेशों को दोबारा देखे / जो गैर-ज़रूरी हैं, उन्हें वापस ले / कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा जैसी आपातकालीन बुनियादी सेवाओं में कोई बाधा न आए और सरकार सभी तरह के आदेशों की समीक्षा करे और उन्हें प्रकाशित करे / कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है /
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें जम्मू-कश्मीर में मोबाइल-इंटरनेट सेवा बंद करने और लोगों की आवाजाही पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कही हैं / याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पाबंदियां अवैध तरीके से लगाई गई, इनके जरिए लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया / आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हुए कई महीने हो गए, लेकिन अब भी कई तरह के प्रतिबंध जारी हैं /
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