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पटेल हॉस्पिटल के बाद School Fee मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया स्कूलों को बड़ा झटका, स्कूल नहीं वसूल सकेंगे यह शुल्क,

After Patel Hospital Jalandhar, Punjab Haryana High Court gave a big blow to private schools in School Fee case Schools will not be able to charge this fee Chandigarh

After Patel Hospital Jalandhar, Punjab Haryana High Court gave a big blow to private schools in School Fee case Schools will not be able to charge this fee Chandigarh

स्कूल प्रबंधकों द्वारा अभी तक वसूल किये गए शुल्क क्या करने होंगे अभिभावकों को वापिस या फिर होगी एडजेस्टमेंट?

(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)

PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : बीते मार्च महीने से पुरे विश्वभर में फैली कोरोना महामारी के चलते जहां कारोबार ठप हो चुके हैं वहीं भारत के बच्चे जो ऑनलाइन शिक्षा को लेकर अभी तक अछूते थे, कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं / ऐसे में लगातार निजी स्कूल बच्चों के अभिभावकों से स्कूल की फ़ीस के साथ-साथ Annual charges व कई तरह के फंडों की 50% के साथ मांग लगातार कर रहे हैं /

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इस मामले को लेकर जहां अभिभावकों में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर जहां रोष है वहीं बार-बार स्कूलों द्वारा मांगी जा रही फीसों को लेकर भी जो स्कूल प्रबंधकों को कटखडे में खड़ा किया था उस मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे काफी दिनों से इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधकों को बड़ा झटका देते हुए बड़ा फैसला सुना दिया है / पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूलों की तरफ़ से जो चार्ज लिए जा रहे हैं, उन्हें लेकर एक आदेश जारी कर दिए है /

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माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूलों की तरफ से वसूले जा रहे ट्रांसपोर्ट चार्जर्स पर रोक लगा दी है / आदेशों के तहत अदालत ने कहा है कि क्यों की ये स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा रहे हैं तथा बसों का प्रयोग नहीं हो रहा है तो ऐसे में स्कूल ट्रांसपोर्ट चार्जर्स नहीं ले पाएंगे /

इसके साथ ही जस्टिस राजन गुप्ता व जस्टिस करमजीत सिंह पर आधारित बैंच ने यह भी आदेश दिए हैं कि स्कूल वार्षिक शुल्क (Annual Charges) भी पूरे नहीं ले सकेंगे / अदालत ने कहा है कि स्कूल केवल 50 प्रतिशत Annual Charges ले सकेंगे /

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आपको हम यह भी बता दें की अभी तक ज्यादातर स्कूल लगातार ट्यूशन फ़ीस के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट चार्जर्स व Annual Charges ले रहे थे, लेकिन डबल बेंच की तरफ़ से केस की सुनवाई के दौरान ट्रांसपोर्ट चार्जर्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और अब Annual Charges भी 50% तक लेने के आदेश दिए गए हैं /

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आपको यह भी बता दें कि इससे पहले सिंगल बेंच की तरफ़ से फ़ीस ट्रांसपोर्ट चार्जर्स इत्यादि लेने की स्कूलों को छूट दी गई थी / इस फ़ैसले को डबल बेंच के सामने चैलेंज किया गया था कि काउंसिल की तरफ़ से कहा गया था कि पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ फीस एक्ट के तहत अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया था / पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ़ से भी अपील लगाई गई है / अब पंजाब-हरियाणा की स्कूल फ़ीस व्यवस्था को लेकर एक ही फैसला जारी होगा /

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अब School Fee को लेकर माननीय कोर्ट की और से आये आदेश के बाद पंजाब के निजी स्कूलों को बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब सोचने वाली बात तो यह है कि कोर्ट के फैसले को अब निजी स्कूलों की एसोसिएशन दुबारा कोर्ट में चुनौती देंगे या फिर ज्यादा ली गई फिर को एडजस्ट किया जायेगा या फिर किया जाएगा वापिस?

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