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पंजाब के मुख्यमंत्री के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा HC के आदेश पर लगाई रोक,

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PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : देश की सर्वोच्च अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क को जनता के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ने सड़क खोलने का विरोध किया है।

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यह सड़क खतरे की आशंका को देखते हुए साल 1980 के दशक में बंद कर दी गई थी और अब तक बंद है। पीठ ने पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन को नोटिस जारी कर 2 सितंबर तक जवाब भी मांगा है। उच्च न्यायालय निर्देश द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को ट्रायल के आधार पर एक मई से सेक्टर-2 में मुख्यमंत्री के आवास के सामने की सड़क को जनता के लिए खोलने के लिए कहा गया था।

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जिसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर आदेश को चुनौती दी। आपको यह भी बता दें कि यह सड़क आम जनता के लिए 1980 के दशक में बंद कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि सड़क को शुरुआत में (ट्रायल के आधार पर) कार्य दिवसों पर सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक खोला जाए ताकि सड़क पर भीड़ और यातायात को मैनेज किया जा सके।

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