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(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Breaking न्यूज़ चंडीगढ़ : जिला अदालत के छह जजों के फर्जी साइन कर चालान निकालने के मामले में अब सख्ती कर दी है / अदालत ने अब चालान कटने के बाद उसका भुगतान करने और रिलीज ऑर्डर लेने के लिए व्यक्तिगत उपस्थित होना जरूरी कर दिया है / अब अगर किसी भी व्यक्ति का चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटा जाता है तो उसे निकलवाने और रिलीज ऑर्डर लेने के लिए उस व्यक्ति को खुद ही अदालत में पेश होना होगा / वह व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होता तो उसका चालान नहीं छूटेगा /
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अदालत ने कुछ दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रधान और कुछ वकीलों को बुलाकर यह निर्देश जारी किए हैं / दरअसल पहले कोर्ट मेंबर्स और मुंशी चालान निकलवा दिया करते थे जिससे कोर्ट यह पता ही नहीं चल पाता था कि जो आइडी साथ में लगाई है वह चालान कटे हुए व्यक्ति की है या नहीं, इससे चालान कटे हुए व्यक्ति और दी हुई आइडी की वेरिफिकेशन करना अब वकील की जिम्मेवारी होगी या फिर व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति कोर्ट में करवाना जरूरी हैै /
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अगस्त 2019 में नए मोटर व्हीकल एक्ट से बढ़े चालानों के रेट के बाद शहर में कटे वाहनों के चालानों को जिला अदालत के छह जजों के फर्जी सिग्नेचर कर रिलीज करने के मामले की जांच अभी चल रही है / इस मामले की जांच सीबीआइ स्पेशल जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग कर रहे है / मामले की रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट को भेजी जा सकती है /
.आपको बता दें कि इस मामले में कई वकीलों, कोर्ट स्टाफ और मुंशी के मिले होने की आशंका जताई जा रही है / इस घोटाले से सरकार को लाखों का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही यह भी आशंका जताई जा रही है कि अभी तो सिर्फ सामने 60 चालान ही ऐसे आए है जिन पर जजों के फर्जी सिग्नेचर किए गए है, लेकिन हो सकता है कि इससे भी ज्यादा चालानों को ऐसे ही रिलीज किया गया हो, जिसकी जांच अभी चल रही है /
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