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मकोका कोर्ट में छोटा राजन दोषी करार, दो को किया बरी,

(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)

PTB Big Breaking न्यूज़ मुंबई : इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ज्योर्तिमय डे (जेडे) मर्डर केस में मुंबई की महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) कोर्ट का फैसला आ चुका है / करीब सात साल पुराने इस केस में कोर्ट ने माफिया सरगना छोटा राजन समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि दूसरे आरोपी जिग्ना वोरा और जोसेफ पॉल्सन को बरी कर दिया गया है /
इस मामले की शुरुआती जांच पहले मुंबई पुलिस ने की थी, फिर इसे सीबीआई को सौंप दिया गया / मामले की छानबीन के बाद सीबीआई ने मकोका कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी / मकोका स्पेशल कोर्ट के जज समीर एस अडकर ने इस केस पर आज फैसला सुनाया /

साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तारी के बाद जेडे मर्डर केस पहला ऐसा मामला है, जिसमें छोटा राजन के खिलाफ मुकदमा चला / मुकदमे की सुनवाई के दौरान छोटा राजन को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया था / वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये अदालत में उसकी हाजिरी होती थी / स्पेशल कोर्ट में 3 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी / इसके बाद जज समीर अडकर ने 2 मई को फैसले की तारीख मुकर्रर की थी /

इससे पहले जे डे की बहन लीना ने अपने भाई की हत्‍या में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा देने की मांग की थी / लीना ने कहा था कि उनके भाई की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उनके हत्यारों को फांसी की सजा मिलेगी /

ज्योर्तिमय डे मुंबई में एक अंग्रेजी अखबार के लिए इंवेस्टिगेटिव और क्राइम रिपोर्टिंग करते थे / 11 जून 2011 की दोपहर मुंबई के पवई इलाके में अंडरवर्ल्ड के शूटरों ने उनकी हत्या कर दी थी / जेडे के सीने पर 5 गोलियां मारी गई थी. घटना के वक्त डेडे बाइक से कहीं जा रहे थे / उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था /

मामले में छोटा राजन का नाम भी सामने आया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, छोटा राजन को यह लगता था कि जेडे उसके खिलाफ लिखते थे, जबकि मोस्ट वॉन्टेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का महिमामंडन करते थे / राजन को ये भी शक था कि उसे मरवाने के लिए जेडे डी कंपनी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जेडे को लंदन और फिलीपिंस में मिलने के लिए बुलाया गया था / सिर्फ इसी वजह से छोटा राजन ने जेडे की हत्या करवाई थी /

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