PTB News

Latest news
पंजाब! मुल्तानी अस्पताल में हुआ धमाका, शीशे तक टूटे, इलाके में दहशत का माहौल एलपीयू में रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री एक्सपोज़र के ज़रिए कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है एचएमवी में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का भव्य आयोजन, दैनिक जागरण के ‘प्रतिभा सम्मान समारोह 2026’ में सम्मानित हुए आईवी वर्ल्ड स्कूल के 24 मेधावी विद्यार्... इनोसेंट हार्ट्स के विद्यार्थी का जेईई एडवांस्ड - 2026 में शानदार प्रदर्शन, कसोल फायरिंग Case : वारदात के बाद विदेश भागने की फिराक में था आरोपी, पुलिस ने किया पंजाब से गिरफ्तार UPI से लेकर गैस सिलेंडर व गाड़ियों की कीमत तक, आज से हुए बड़े बदलाव, IPL फाइनल के बाद, गुजरात टाइटंस की बस में शॉर्ट सर्किट से मची अफरा-तफरी जालंधर सिल्वर प्लाजा मार्केट में बाप-बेटे पर किया GYM मालिक ने साथियों सहित हमला स्मार्ट पुलिसिंग! E-Challan प्रणाली की हुई शुरुआत DGP पंजाब ने की समीक्षा

नाबालिग ने अगर चलाई कार तो माता-पिता जाएंगे जेल? सजा के साथ लगेगा भारी जुर्माना, जाने पूरा सच

Can parents go to jail if a minor is caught driving? Know the truth about the 3-year jail provision, ₹25,000 fine and RC cancellation under Indian traffic laws

PTB Big न्यूज़ नई दिल्ली : भारत में बढ़ते सड़क हादसों के पीछे एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है बिना लाइसेंस और ट्रेनिंग के गाड़ी चलाने वाले नाबालिग। कानून साफ कहता है कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति ड्राइविंग के लिए पात्र नहीं है। ऐसे में अगर कोई नाबालिग कार चलाते पकड़ा जाता है या उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिम्मेदारी सीधे माता-पिता या वाहन मालिक पर आती है।

.

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के तहत इसे अभिभावकों की लापरवाही माना जाता है। अगर आपका नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए हादसे में शामिल होता है, तो कानून अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी मानता है। सजा के तौर पर 3 साल तक की जेल और ₹25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून की धारणा यह है कि आपकी अनुमति के बिना बच्चा वाहन तक पहुंच ही नहीं सकता।

.

यह भी पढ़ें : जालंधर के DC ने लाउडस्पीकर पर लगाया प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

.

हालांकि, यदि आप यह साबित कर दें कि बच्चे ने चोरी-छिपे चाबी ली थी और आपको जानकारी नहीं थी, तो कुछ राहत संभव है लेकिन ऐसे मामलों में राहत मिलना बेहद मुश्किल होता है। सजा केवल जेल और जुर्माने तक सीमित नहीं रहती। जिस वाहन से हादसा हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन (RC) 12 महीने के लिए निलंबित या रद्द किया जा सकता है। यानी पूरी एक साल तक वह गाड़ी सड़क पर नहीं उतर सकेगी।

.

सबसे बड़ी मार आर्थिक होती है बीमा कंपनियां नाबालिग द्वारा किए गए एक्सीडेंट का क्लेम अक्सर खारिज कर देती हैं। ऐसे में वाहन का नुकसान, इलाज का खर्च और मुआवजा सब मालिक को अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। इसका असर नाबालिग के भविष्य पर भी गंभीर पड़ता है। अगर कोई नाबालिग गंभीर दुर्घटना या अपराध में शामिल पाया जाता है,

.

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार, सरकारों को दे डाली ये बड़ी नसीहत

.

तो उसे 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस पाने से वंचित किया जा सकता है। जहां आमतौर पर 18 साल में लाइसेंस मिल जाता है, वहीं ऐसे मामलों में 7 साल तक कानूनी रूप से गाड़ी चलाने का अधिकार खत्म हो सकता है। आमतौर पर ऐसे मामले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) में सुनवाई के लिए जाते हैं, जहां सुधारात्मक कदम जैसे काउंसलिंग या सामुदायिक सेवा दिए जाते हैं।

.

यह भी पढ़ें : हिमाचल प्रदेश में घूमने जाने वाले टूरिस्टों को लगा बड़ा झटका, सरकार ने बढ़ाई टूरिस्ट वाहनों की एंट्री-फीस,

.

लेकिन अगर अपराध गंभीर है, जैसे नशे में ड्राइविंग या किसी की मौत, और आरोपी की उम्र 16 से 18 साल के बीच है, तो बोर्ड उसे ‘एडल्ट’ मान सकता है। ऐसे मामलों में सामान्य जेल और गैर-इरादतन हत्या जैसी कड़ी धाराएं भी लग सकती हैं। नाबालिग को वाहन देना सिर्फ नियम तोड़ना नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को खतरे में डालना है। एक छोटी सी लापरवाही 3 साल की जेल, भारी जुर्माना और सामाजिक बदनामी में बदल सकती है।

Latest News