private schools will also be able to take admission fees along with tuition fees high court approved chandigarh Punjab
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PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है / हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस की वसूली के साथ एडमिशन फीस भी लेने को मंजूरी दे दी है /
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आज हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि लॉकडाउन की अवधि के लिए स्कूल अपने एनुअलचार्ज को भी वसूल सकतेे हैं, पर इस खर्च के तौर पर वे लॉकडाउन की अवधि के लिए ट्रांसपोर्ट फीस या बिल्डिंग चार्ज के तौर पर सिर्फ वही फीस वसूल सकते हैं जो वास्तविक तौर पर खर्च करने पड़ते हों /
हाई कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने निजी स्कूल 2020- 21 सत्र में फीस बढ़ाने सेे बचें / वह 2019-20 का फीस स्ट्रक्चर ही लागू रखेें / हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल की फीस देने में अक्षम अभिभावक अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी देकर स्कूलों को फीस में कटौती या फीस माफी के आवेदन दे सकते हैं /
.फीस पर स्कूलों से रियायत न मिलने पर अभिभावक रेगुलेटरी बॉडी को भी शिकायत दे पाएंगे / हाईकोर्ट ने कहा कि अगर स्कूलों में फीस न बढ़ाने से किसी स्कूल को वित्तीय संकट झेलना पड़े तो वह अपने वित्तीय स्थितियों की जानकारी के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं /
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