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Ludhiana mla bains court dismisses anticipatory bail plea Gurdaspur Punjab
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PTB Big Breaking न्यूज़ गुरदासपुर : विधायक सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा जिला गुरदासुपर के जिलाधीश विपुल उज्जवल के साथ की गई कथित बदसलूकी के बाद पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मामले में सिमरजीत बैंस द्वारा अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई अर्जी आज जिला और सैशन जज की अदालत ने रद्द कर दी है / आपको बता दें कि इस अर्जी पर 12 सितंबर को सरकारी वकील और बैंस के वकीलों ने बहस की थी जिसके बाद अदालत ने इस पर फैसला देने के लिए 16 सितंबर का दिन नियुक्त किया था /
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12 सितंबर को विधायक बैंस के चार वकील पेश हुए जिनमें सतिन्दरपाल सिंह, हरमीत सिंह, प्रकाश सिंह सैनी और मोहित महाजन शामिल हैं ने अदालत को कहा कहा थी कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और विधायक बैंस ने जिलाधीश के साथ कोई बदसलूकी नहीं की क्योंकि वह केवल अपने दो साथियों के साथ सिविल अस्पताल में गए थे परन्तु वहां सतनाम सिंह के करीबी और परिवारिक मैंबर उसकी लाश लेने के लिए भटक रहे हैं / जिसके बाद विधायक ने इस परिवार की मदद करने के लिए उनके साथ जिलाधीश के साथ बात की थी /
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दूसरी तरफ सरकारी वकील ने यह कह कर जमानत का विरोध किया था कि विधायक के साथ दर्जन से ज्यादा लोगों का हजूम था जिनकी पहचान के लिए विधायक को गिरफ्तार करके पूछताछ जरूरी है / इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उसे वायरल किया गया है जिस कारण विधायक से यह पूछना भी जरूरी है कि इस मामले में कौन-कौन शामिल है / इस अर्जी पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने जमानत की अर्जी रद्द कर दी / उपरांत पंजाब केसरी के साथ बातचीत करते हुए बैंस के वकील हरमीत सिंह ने कहा कि बैंस द्वारा अब हाईकोर्ट में अपील की जाएगी /
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