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स्कूल फ़ीस मामले को लेकर स्कूल मालिकों को मिली बड़ी राहत,

School owners get big relief on school fee case Supreme Court refuses to interfere in Punjab Haryana High Court's decision

School owners get big relief on school fee case Supreme Court refuses to interfere in Punjab Haryana High Court’s decision

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से किया इंकार,

(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)

PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ / दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल फीस मामले में अभिभावकों को बड़ा झटका देते हुए स्कूल प्रबंधकों को बड़ी राहत दी है और फीस वसूलने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से साफ इंकार कर दिया है /

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इस दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य की स्थिति अलग है और वहीं हाईकोर्ट में ही उठाया जाए / अगर हाई कोर्ट के आदेश के साथ कोई समस्या है तो ही सुप्रीम कोर्ट आया जाए / हर राज्य की स्थिति अलग होने के कारण पूरे देश पर लागू होने वाला कोई एक आदेश नहीं दिया जा सकता /

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आपको बता दें कि निजी स्कूलों और विद्यार्थियों के अभिभावकों के बीच चल रहे स्कूल फीस विवाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सुनाए फ़ैसले को पंजाब सरकार ने चुनौती देने का फैसला किया था / कोरोना महामारी के लॉकडाउन दौरान बंद पड़े निजी स्कूलों के प्रबंधकों और बच्चों के अभिभावकों के बीच पैदा हुए फ़ीस के झगड़े पर हाईकोर्ट ने स्कूलों को दाख़िला और ट्यूशन फ़ीस वसूलने की छूट देने का निर्णय किया था /

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यही नहीं इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि लॉकडाउन दौरान स्कूल चलाने पर आया जायज खर्चा भी वसूला जा सकता है / हाईकोर्ट ने कहा है कि इस साल स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे / इसके साथ ही विद्यार्थियों के अभिभावकों को थोड़ी राहत देते हाईकोर्ट ने यह बात ज़रूर कही है कि यदि वह फ़ीस नहीं देने की हालत में हैं तो वह अपनी वित्तीय हालत संबंधी ठोस सबूतों के साथ स्कूल को विनती कर सकते हैं /

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