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1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी,

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PTB Big Breaking न्यूज़ नई दिल्ली : तीस साल पुराने रोड रेज के मामले में पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने आज बरी कर दिया है / अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को मामूली जुर्माना लगाकार बिना किसी सजा के बरी कर दिया / बता दें कि इस मामले में पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी / हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिद्धू ने अपील दायर की थी /

बता दें कि मामला साल 1988 का है / इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के केस में बरी किया और मारपीट के मामले में 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया / इस फैसले से उनके मंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है /

सिद्धू शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है, हालांकि, पंजाब सरकार ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए / बता दें कि 1998 के रोड रेज केस में 2006 में हाई कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी / सिद्धू इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए / याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के पक्ष में दलील दी / इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी /