PTB News

Latest news
बड़ी ख़बर : पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, जाने बड़ी वजह पंजाब पुलिस में तैनात ASI को सिर में मा/री गो/ली, घायल हालत में खुद बाइक चलाकर पहुंचा थाने दो स्कूलों में लगी भीषण आग, 26 छात्रों की हुई दर्दनाक मौत Gold and Silver की कीमतों में आई भारी गिरावट Share Market में मची हाहाकार, निवेशकों के करोड़ों रुपए हुए स्वाहा IRCTC Money Laundering Case में लालू, तेजस्वी और राबड़ी सहित 9 के खिलाफ आरोप हुए तय चूनी लाल भगत के निधन के बाद दामाद मोहन लाल भगत का भी हुआ निधन जालंधर : बहन को स्कूल छोड़ने गए बाइक सवार युवक को बस ने कुच/ला, परिजनों ने लगाया धरना पंजाब : हथियारों सहित 3 व्यक्तियों को दो AK-47 और 50 कारतूस सहित किया गिरफ्तार हाईकोर्ट ने फिर लगाई पंजाब सरकार को फटकार, कहा- कोर्ट के साथ खेल खेलना करो बंद

जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व सांसद Sajjan Kumar व सज्जन कुमार का हुआ निधन

Former Congress MP Sajjan Kumar passed away delhi

PTB Big न्यूज़ नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। हालांकि, अब तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि उनकी मौत की वजह क्या रही। कांग्रेस नेता कुमार साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में दोषी थे। वो उम्रकैद की सजा काट रहे थे। पूर्व सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार का निधन हो गया है। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था,

.

जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। फिलहाल, सज्जन कुमार के निधन के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। सज्जन कुमार एक अनुभवी राजनेता थे और उन्होंने लोकसभा में सांसद के रूप में कार्य किया। वे 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी पाए गए थे। हालांकि, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो मामलों में उन्हें बरी कर दिया था।

.

.

सूत्रों का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही उनका निधन हो गया था, लेकिन इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सज्जन कुमार के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। उनके निधन के कारणों का पता चलने के बाद ही आगे की जानकारी सामने आ पाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

.

विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष सज्जन कुमार की घटना स्थल पर मौजूदगी या उनकी संलिप्तता को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। यह मामला जनकपुरी थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें दंगों के दौरान गुरुद्वारे पर हमला, आगजनी, लूटपाट, हत्या का प्रयास और अन्य अपराधों के आरोप थे। सज्जन कुमार अन्य दंगा मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे,

.

यह भी पढ़ें : Share Market : 6 दिन की गिरावट के बाद आई हरियाली, सेंसेक्स कई अंक से ज्यादा चढ़ा

.

इसलिए वे इस मामले में बरी होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। यह मामला 1 नवंबर 1984 की घटना से जुड़ा है, जब जनकपुरी इलाके में एक भीड़ ने सिखों पर हमला किया। शिकायतकर्ता हरविंदर सिंह ने 1985 में रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष हलफनामा दाखिल किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार सुबह 11 बजे करीब 200-250 लोगों की भीड़ डीटीसी बस से आई, जिसका नेतृत्व सफेद और लाल कारों में सवार लोग कर रहे थे।

.

यह भी पढ़ें : 10वीं के 2 छात्रों ने प्रिंसिपल पर किये चाकू से करीब 27 बार, मरने से पहले किसे कहा ‘बाबू’?

2016 में पीड़ित हरविंदर सिंह का बयान दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने सज्जन कुमार को आरोपी बताया। हरविंदर ने कहा कि सज्जन कुमार उनके पिता के कांग्रेस कार्यकर्ता होने के कारण घर आते थे, इसलिए वे उन्हें पहचानते थे। एसआईटी ने चिकित्सा दस्तावेज, मौत प्रमाणपत्र और फोटो जब्त किए। 2022 में सज्जन कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें दंगा, आगजनी, लूट, हत्या का प्रयास और साजिश के आरोप थे।