PTB Big न्यूज़ एसएएस नगर : पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट की धारा 6 1G के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री अमनिंदर कौर बराड़, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट साहिबजादा अजीत सिंह नगर द्वारा मैसर्स चहल इमिग्रेशन एक्सपर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एससीएफ नंबर 128 दूसरी मंजिल फेज 7 एसएएस नगर को परामर्श और कोचिंग 2012 IELTS संस्थान को उसकी गतिविधियों के लिए जारी किया गया लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
अतिरिक्त जिलाधिकारी ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि चहल इमिग्रेशन एक्सपर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फर्म को IELTS, कंसल्टेंसी व कोचिंग संस्थान का लाइसेंस जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि कंपनी के कार्यालय परिसर के मालिक सज्जन सिंह के पुत्र नछतर सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार कंपनी का कार्यालय लगातार बंद रखने, कंपनी की गतिविधियों के संबंध में
मासिक रिपोर्ट नहीं भेजने कि वजह से पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा (6) (1) ई और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट की धारा (6) (1) G के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशकों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस पेश न होने के बावजूद, अनुज्ञप्तिधारी को लगातार तीन माह काम न करने की अवधि के बाद असफलता के कारण चहल इमीग्रेशन एक्सपर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम/नियमों के अनुसार, चहल इमिग्रेशन एक्सपर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक उनके या उनकी कंपनी के खिलाफ किसी भी शिकायत के लिए हर तरह से जिम्मेदार होंगे और इसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होंगे।








































