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जालंधर के जिलाधीश ने सभी स्कूलों के प्रिंसीपल/मैनेजमैंट प्रतिनिधियों को जारी किये सख्त आदेश,

Jalandhar District Magistrate issued strict orders to the principals/management representatives of all schools related Books and school fees

पीटीबी न्यूज़ जालंधर (एडिटर-इन-चीफ) राणा हिमाचल : जिलाधीश जालंधर आईएएस जसप्रीत सिंह ने आज प्राईवेट स्कूलों के प्रिंसीपलों/प्रबंधन प्रतिनिधियों को पंजाब गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की फीस के रेगुलेशन एक्ट की पूरी तरह पालना यकीनी बनाने के निर्देश दिए।

जिलाधीश ने नए शैक्षणिक सैशन के प्रारंभ को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जिला प्रशासकीय परिसर में निजी स्कूल के प्रिंसीपल/प्रबंधन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें किताबों, ड्रैस एवं फ़ीस के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संस्थानों के प्रमुखों से कहा कि फीस, यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर अधिनियम के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए, ताकि छात्रों के अभिभावकों को परेशानी न हो।

उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुसार विभिन्न दुकानों पर स्कूली पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से पुस्तकें खरीद सकें। जिलाधीश ने शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को फीस संबंधी पूरी जानकारी अपने-अपने स्कूलों की वेबसाइट और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस की जानकारी सही हो। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि छात्रों और अभिभावकों को फीस के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी मिल सके।

इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) मेजर अमित महाजन, सहायक कमिश्नर (शिकायत) गुरसिमरनजीत कौर, सहायक कमिश्नर(यूटी) मेजर डा. इरविन कौर, जिला शिक्षा अधिकारी (सै.सी) गुरशरण सिंह, उप जिला शिक्षा अधिकारी राजीव जोशी और निजी स्कूलों प्रिंसीपल/प्रबंधन के प्रतिनिधि और फ़ीस रेगुलेटरी के सदस्य भी उपस्थित थे।

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