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पंजाब से बड़ी खबर, बिक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जाने

Big news from Punjab Bikram Majithia got big relief from High Court

PTB Political News चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्ज केस में जेल में बंद पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया को जमानत दे दी है। बता दें कि सोमवार को मजीठिया की तरफ से दाखिल जमानत पटीशन पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद जस्टिस ए.जे. ईसा मसीह और संदीप मौदगिल पर आधारित बैंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बहस दौरान मजीठिया की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आर.एस. चीमा ने कहा था कि मजीठिया खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. गैरसंविधानिक है। उन्होंने कहा कि जब पहले इस मामले में एक एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है और एस.आई.टी. अपनी जांच पूरी कर चुकी है तो मजीठिया और अन्य के खिलाफ उन आरोपों के अंतर्गत दूसरी एफ.आई.आर. दर्ज क्यों की गई।

यह एफ.आई.आर. सिर्फ राजनीतिक बदले के चलते दर्ज की गई है? दूसरी एफ.आई.आर. में जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, उनको पहली एफ.आई.आर. में ट्रायल कोर्ट पी.ओ. ऐलान चुकी है, ऐसे में दूसरी एफ.आई.आर. में उन लोगों के नाम जोड़ना समझ से बाहर है। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट ने मजीठिया और दूसरे पर दर्ज की एफ.आई.आर. नंबर 30 को रद्द करने की मांग की थी।

गौरतलब है कि बिक्रम मजीठिया ने 24 फरवरी को मोहाली अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया था। उनके द्वारा रेगुलर जमानत की मांग की गई थी लेकिन ड्रग्ज मामले में लगीं धाराओं के कारण उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। इस दौरान मजीठिया द्वारा जेल में सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया था और स्पैशल बैरक में शिफ्ट किए जाने की मांग थी।