पीटीबी न्यूज़ जालंधर (एडिटर-इन-चीफ) राणा हिमाचल : जिला मैजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने जालंधर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जालंधर में हथियार उठाने पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
जिला जालंधर के सभी असला धारको को तुरंत अपने हथियार निकटतम पुलिस स्टेशनों या हथियार डीलरों के पास जमा करने के आदेश दिए है। उन्होंने कहा कि समय पर हथियार जमा नहीं करने की स्थिति में जाबाता फोजदारी के तहत कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस कर्मी, बैंक सुरक्षा गार्ड, कारखानों के सुरक्षा गार्ड, खिलाड़ी (वे निशानेबाज जो राष्ट्रीय राइफल संघ के सदस्य हैं और किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं जिनको जेड पल्स सुरक्षा मिली हो या जिन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के मद्देनजर माननीय न्यायालय द्वारा असला जमा करने से छूट दी गई है, ये आदेश 15.05.2023 तक प्रभावी रहेंगे।








































