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PTB Big Breaking न्यूज़ जालंधर (एडिटर-इन-चीफ) राणा हिमाचल : भारतीय चुनाव अयोग की तरफ से शाहकोट उप-चुनाव को देखते हुए जालंधर जिले की में 28 मई को नैगोशीएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत छुट्टी का ऐलान किया गया है /
जिला चुनाव अधिकारी जालन्धर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने बताया कि मतदान वाले दिन सभी सरकारी संस्थानों, बैंकों, व्यापारिक और औद्योगिक संस्था जिस में दुकान भी शामिल हैं में काम करने वाले आधिकारियों, कर्मचारियों, कामगारों को छुट्टी होगी, जिसमें वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें / उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी व्यापारिक संस्थान, औद्योगिक क्षेत्र या संस्था में काम करने वाला व्यक्ति जोकि शाहकोट क्षेत्र का वोटर हो अपनी वोट के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा और इस दिन की छुट्टी के विरुद्ध उसकी वेतन में किसी किस्म की कटौती नहीं की जा सकेगी /
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निजी संस्थानों, व्यापारिक संस्थानों या उद्योगिकों के मकान मालिकों की तरफ से अपने आधिकारियों /कर्मचारियों / कामगारों को वोट डालने के लिए छुट्टी नहीं दी जाती तो उसे जुर्माना किये जाने की व्यवस्था है /
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति शाहकोट क्षेत्र का वोटर है परन्तु वह क्षेत्र से बाहर स्थित किसी संस्था में काम करता है तो भी उसे वोट डालने के लिए छुट्टी मिलेगी / उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन कार्यकर्ता और डेली वेज पर काम करने वालों को भी 28 मई की छुट्टी के साथ-साथ वेतन भी मिलेगा /