पुलिस ने ठगी करने वाले एजेंटों के विरुद्ध छेड़ा अभियान, दर्ज की एक साथ कई FIR, कहीं इसमें आपका तो नहीं नाम,
PTB City न्यूज़ जालंधर (एडिटर-इन-चीफ) राणा हिमाचल : जालंधर कमिश्नरेट पंजाब व देहात पुलिस की टीम ने कुछ दिनों में कुल 12 इमीग्रेशन एजेंटों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज किया था, इस मामले में कुल 9 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें 12 ट्रेवल एजेंट शामिल हैं जिन्होंने विदेश भेजने के नाम पर आम जनता को ठगा, इनमें से ज्यादा तर एजेंट पहले से ही किसी न किसी मामले में जेल में बंद हैं, यह सभी एजेंट लोगों को विदेश भेजने के नाम पर लोगों से मोटे पैसों की ठगी करते थे, खबर लिखे जाने तक पुलिस अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है जो लोग FIR दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे हैं /
FIR: 0115 , dated: 23 /09 /2022 , police station : navi baradari , commissionerate police jalandhar
यह FIR लिखती complaint number : 752-DCP , dated : 22/03/2022 के आधार पर दर्ज की गई है / इस मामले में शिकायतकर्ता जनमिन्दर सिंह पुत्र कमलजीत सिंह ने इंटरनेशनल वीसा एजुकेशन्स सर्विसेज (IVES), फर्स्ट फ्लोर, 193 संजय गाँधी मार्किट, नजदीक BMC चौक, जालंधर के दोनों मालिकों विनीत बेरी और मोना शर्मा द्वारा शिकायतकर्ता को Canada भेजने के नाम पर कुल Rs. 13,47,670 /- ठगने के आरोप पर दर्ज की गई है, इस मामले में आरोपियों पर IPC की धारा 406, 420, 120-B और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल(रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है /
FIR: 0116 , dated: 23 /09 /2022 , police station : navi baradari , commissionerate police jalandhar
यह FIR लिखती complaint number : 754-DCP , dated : 22/03/2022 के आधार पर दर्ज की गई है / इस मामले में शिकायतकर्ता कुशल पुत्र कमल किशोर ने इंटरनेशनल वीसा एजुकेशन्स सर्विसेज (IVES), फर्स्ट फ्लोर, 193 संजय गाँधी मार्किट, नजदीक BMC चौक, जालंधर के दोनों मालिकों विनीत बेरी और मोना शर्मा द्वारा शिकायतकर्ता को Canada भेजने के नाम पर कुल Rs.11,22,000 /- ठगने के आरोप पर दर्ज की गई है, इस मामले में आरोपियों पर IPC की धारा 406, 420,120-B और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल (रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है /
FIR: 0118 , dated: 24 /09 /2022 , police station : navi baradari, commissionerate Police jalandhar
यह FIR लिखती complaint number : 226-ptoo, dated : 15/03/2022 के आधार पर दर्ज की गई है / इस मामले में शिकायतकर्ता हितेश भगत पुत्र राजकुमार ने इंटरनेशनल वीसा एजुकेशन्स सर्विसेज (IVES ), फर्स्ट फ्लोर, 193 संजय गाँधी मार्किट, नजदीक BMC चौक, जालंधर के दोनों मालिकों श्री विनीत बेरी और मोना शर्मा द्वारा शिकायतकर्ता को Canada भेजने के नाम पर कुल Rs.20,05,000 /-ठगने के आरोप पर दर्ज की गई है, इस मामले में आरोपियों पर IPC की धारा 406, 420, 120-B और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल (रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है, इस मामले में दिए गए ब्यान के मुताबिक हितेश भगत का कहना है की वो इस कंपनी का यूट्यूब पर विज्ञापन देख कर गए थे /
FIR: 0117, dated: 24/09/2022 , police station : navi baradari , commissionerate police jalandhar
यह FIR लिखती complaint number : 1011-DCP, dated : 02/04/2022 के आधार पर दर्ज की गई है / इस मामले में शिकायतकर्ता गगनदीप सिंह पुत्र श्री सरबजीत सिंह और पलक पुत्री श्री मंजीत सिंह ने आरोप लगाया की एरो केन ग्लोबल एजुकेशन्स एंड इमीग्रेशन, फर्स्ट फ्लोर वसल मॉल, सामने होटल प्रेजिडेंट जालंधर में इस कंपनी के कर्मचारी सविता और राजबीर से Polland जाने के लिए डील किया था जिसके बदले कंपनी ने Rs. 4,05,000/- लिए और बाद में न तो पैसे वापिस दिए और नहीं उन्हें पोलैंड भेजा, इस मामले में कंपनी के मालिक पर मामला न दर्ज करते हुए कंपनी की कर्मचारी सविता पर मामला दर्ज किया गया है / इस बात की कोई सूचना नहीं है की सारे पैसे सविता ने खुद ही रख लिए या फिर कंपनी को जमा करवाए, अगर सविता कंपनी के दफ्तर में डील कर रही थी और कंपनी के लिए काम कर रही थी तो ऐसे में कंपनी के मालिक पर मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ य/ ह बात बहुत हैरान करने वाली है, इस मामले में IPC की धारा 406, 420 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल (रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है /
FIR: 0274 , dated: 23 /09 /2022 , police station : Rama mandi , commissionerate police jalandhar
यह FIR लिखती complaint number : 1079, dated : 07/04/2022 के आधार पर दर्ज की गई है / इस मामले में शिकायतकर्ता अमृतपाल कौर पुत्री चरणजीत सिंह ने अपने ब्यान में लिखवाया है की सरबजीत कौर पत्नी शिवचरण सिंह, रहने वाली गुरदास पुर, हरपाल सिंह पुत्र आत्मा सिंह, रहने वाला गुरदासपुर और जसपाल सिंह ने उन्हें दुबई तकनीशियन की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर Rs.2,50,000/- की ठगी कर ली और बाद में न तो शिकायतकर्ता को दुबई भेजा गया और नहीं उन्हें पैसे वापिस दिए गए, इस मामले में जसपाल सिंह के खिलाफ जाँच में सबूत न मिलने के बाद सिर्फ सरबजीत कौर और हरपाल सिंह के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया है, इस मामले में आरोपियों पर IPC की धारा 406,420,120-B और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल (रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है /
FIR: 0146 , dated: 23 /09 /2022 , police station : sadar jalandhar, commissionerate police jalandhar
यह FIR लिखती complaint number : 367-PESHI , dated : 07/05/2022 के आधार पर दर्ज की गई है / इस मामले में शिकायतकर्ता अमृत सिंह पुत्र नरिंदर सिंह ने ट्रेवल एजेंट इंदरपाल सिंह भट्टी, रहने वाला गांव रामगढ तहसील फिल्लौर, जिला जालंधर पर आरोप लगाया है की उक्त travel agent ने उसे Canada भेजने के नाम पर कुल Rs. 20,00000/- ठग लिए और शिकायतकर्ता को न तो Canada भेजा और न ही पैसे वापिस किए, इस मामले में पुलिस ने IPC की धारा 406, 420 और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल (रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज की है FIR के कंटेंट के मुताबिक पुलिस का कहना है की Travel Agent इंदरपाल सिंह भट्टी पहले से ही एक अन्य ठगी के मामले में जेल में बंद है /
FIR: 0148 , dated: 24 /09 /2022 , police station : sadar jalandhar, commissionerate police jalandhar
यह FIR लिखती complaint number : 823-PTOO, dated : 12/05/2020, 835-PTOO, dated: 12/05/2020, 1945-PTM, dated: 20/06/2022 के आधार पर दर्ज की गई है / इस मामले में शिकायतकर्ता विजय पुत्र वज़ीर मसीह ने अपने बयानों में आरोप लगाया है की जालंधर कैंट के पास पड़ते गांव धीना की रहने वाली शीना पत्नी विशाल, शीना की बहन टीना पत्नी कुख्तियार अलियास सोनू ने एक अन्य व्यक्ति शिव के साथ मिलकर शिकायतकर्ता की पत्नी को Dubai में अच्छी तनख्वा पर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर Rs.1,40,000/- लेकर शिकायतकर्ता की पत्नी को Dubai न भेजकर Maskat भेज दिया / जहाँ उनकी पत्नी को बहुत ही कम तनख्वा पर बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा है, लिहाजा शिकायतकर्ता ने पुलिस से गुहार लगाई है की उनकी पत्नी को वापिस भारत लाया जाए और उनके पैसे वापिस दिलवाकर ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ करवाई की जाए, इस मामले में आरोपियों पर IPC की धारा 370, 406, 420, 120-B और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल (रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है /
FIR: 0182 , dated: 23 /09 /2022 , police station : basti bawa khel, commissionerate police jalandhar
यह FIR लिखती Complaint Number : 721-PTOO, dated : 06 /05 /2022, के आधार पर दर्ज की गई है / इस मामले में शिकायतकर्ता बलविंदर कुमार पुत्र दर्शन कुमार ने अपने बयानों में आरोप लगाया है की परमजीत कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह, रहने वाली गांव बरियार, बेगोवाल, जिला कपूरथला ने उन्हें Dubai में ड्राइवर की नौकरी दिलवाने के नाम पर Rs.1,62,000/- हड़प लिए और न तो उन्हें Dubai भेजा और न ही उनके पैसे वापिस किए, Dubai जाने के लिए शिकायतकर्ता ने पैसे उधार पर उठाए थे जिसे वो अभी तक भर रहा है / इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर IPC की धारा 406, 420 और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल (रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज की है /
FIR: 0118 , dated: 23 /09 /2022 , police station : division-4, commissionerate police jalandhar
यह FIR लिखती Complaint Number : 2401-DCP, dated : 11 / 05 / 2022, के आधार पर दर्ज की गई है / इस मामले में शिकायतकर्ता उपदेश पल पुत्र जगदीश चंद ने अपने बयानों में आरोप लगाया की Travel Agent सुरिंदर पल अलियास घग्गी, अलियास पट्टी पुत्र गियान चंद, रहने वाला फिल्लौर और राज कुमार अलियास ठाकुर पुत्र संग्राम सिंह, रहने वाला होशियारपुर ने शिकायतकर्ता के परिवार से जुड़े 7 लोगों जिनमें बच्चे भी शामिल हैं को पुर्तगाल भेजने के लिए अलग अलग तरीखों पर कुल Rs. 58 लाख ले लिए और उनके परिवार के लोगों को सर्बिया के जंगलों में छोड़ दिया / जहाँ इन सभी की जान खतरे में फंसी हुई है,
शिकायतकर्ता के मुताबिक कुछ पैसे ट्रैवल एजेंटों ने उन्हें वापिस दिए है पर अभी तक सुरिंदर पल से Rs.26 लाख रुपये लेने बाकी हैं और राज कुमार अलियास ठाकुर से कुल Rs.25 लाख लेने बाकी है, शिकायतकर्ता ने गुहार लगाते हुए कहा है की उनके परिवार के सभी लोगों को जल्द से जल्द भारत वापिस लाया जाए और उनके पैसे ट्रेवल एजेंटों से वापिस दिलवाए जाए और इन ट्रेवल एजेंटो पर सख्त करवाई की जाए, FIR के कंटेंट के मुताबिक पुलिस का कहना है की एक अन्य मामले में सुरिंदर पाल पहले से ही जेल में बंद है और राज कुमार अलियास ठाकुर फरार चल रहा है, इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर IPC की धारा 406, 420, 120-B और पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल(रेगुलेशंस) एक्ट 2014 की धारा 13 के तहत FIR दर्ज किया गया है /