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अब पंजाब के थाना अधिकारी सरहदों को लेकर किसी पीड़ित की FIR दर्ज नहीं करने पर जायेंगे जेल,

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डीजीपी ने सख्ती से जारी किए आदेश, दर्ज करनी होगी जीरो FIR,

(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)

PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब के डीजीपी ने अब उन अधिकारीयों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है जो हमेशा ही थानों की सीमा को लेकर शिकायतकर्ता को इधर उधर धक्के खाने को मजबूर कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब कोई भी आपराधिक घटना होने की शिकायत अब आप किसी भी थाने जीरो एफआइआर के रूप में इलाका पुलिस अधिकारी को करनी होगी /

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इसके लिए वहां की पुलिस किसी दूसरे थाने के इलाके का मामला बता इस शिकायत के अधीन FIR दर्ज करने से इन्कार नहीं कर सकती है / खासकर तब जब अपराध महिलाओं व बच्चों से जुड़ा हुआ हो / यह सर्कुलर खुद पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर व एसएसपी को भेजा है / अगर कोई इन हिदायतों का पालन नहीं करता है तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी धारा 166ए आइपीसी के अधीन कार्रवाई की जाएगी /

इसमें उच्च अधिकारी का आदेश न मानने पर छह माह से दो साल तक कैद व जुर्माने का प्रावधान है / इसके साथ ही ऐसे पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी / डीजीपी के सर्कुलर में स्पष्ट तौर पर पुलिस वालों की लापरवाही बताई गई है कि कई बार पुलिस कर्मी पेट्रोलिंग ड्यूटी पर या अपने थाने में होते हैं और उनके पास कोई पीड़ित जुर्म की सूचना लेकर आता है तो उसे यह कहकर मोड़ दिया जाता है कि यह इलाका उनके अधीन नहीं आता है /

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जिसके लिए अब आगे से इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा / पुलिस कमिश्नरेट के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि इस बारे में दफ्तर से लेकर पुलिस थाने व चौकी में तैनात स्टाफ को सतर्क किया जा रहा है, ताकि इस आदेश को गंभीरता से लागू किया जा सके / आपको यह भी बता दें कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को जीरो एफआइआर दर्ज करने का अधिकार है / इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति किसी थाने में जुर्म की शिकायत या सूचना देता है, लेकिन वह इलाका उस थाने के अधीन नहीं आता तो वह FIR दर्ज कर सकता है इसी को जीरो FIR कहते हैं /

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