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पढ़ें हाईकोर्ट का पूरा आदेश, (पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Exclusive न्यूज़ जालंधर (एडिटर-इन-चीफ) राणा हिमाचल : सोशल मीडिया में आने वाले ज्यादातर सूचनाओं में देश की जनता को गुमराह करने का काम हमेशा से ही होता आया है / जिसके लिए भारत सरकार से लेकर अन्य देशों की सरकारों ने भी सख्त कदम उठाये हैं लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सही सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर देश की जनता के सामने लाने की कोशिश करते हैं / और हमारे देश की जनता इतनी सूझवान है कि वह भी इन सूचनाओं को सही मानती हुए यकीन करने लगती हैं /
इसी तरह का ही एक मैसेज लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को मुख्य आधार बनाकर गर्मी की छुट्टियों में स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस ना दी जाये ऐसा परिजनों से निवेदन किया गया है / लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश का सच यह है की यह आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची की हाईकोर्ट ने दिया है /
इस सच का पता लगाने के लिए पीटीबी न्यूज़ ने जालंधर के प्रसिद्ध वकील जसपाल सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वेवसाईट में इस वायरल हो रहे मैसेज में लिखे आर्डर नंबर की जाँच की तो पता चला की ऐसा कोई भी आर्डर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की और से जारी नहीं किया गया है /
लेकिन कुछ देर जाँच के बाद यह पता लगा की यह वायरल मैसेज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आया है जिसे तोड़ मरोड़ कर जारी किया गया है और सोशल मीडिया के जरिये भारत देश की जनता तक खूब वॉयरल हो रहा है /