PTB News

Latest news
जालंधर में दिनदिहाड़े फिर चली गोलियां, पुलिस जांच में जुटी Iran-America में समझौते की खबरों से चढ़ी शेयर मार्केट, निवेशकों ने ली राहत की सांस एचएमवी की छात्राओं ने यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा एसजीपीए हासिल किए, ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਆਈ.ਟੀ. ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, अब सरकार ने शुरू की बेसहारा बच्चों के लिए Bal Sangopan Yojana, मिलेंगे 2500 रूपये महीना अमेरिकी हमले में मृत आदित्य के शव का परिवार व गांव वाले कर रहे इंतजार, फूट-फूट कर मीडिया के सामने रो... निशानेबाजी के 'गोल्डन बॉय' जसपाल राणा ने दुनिया को कहा अलविदा, खेल जगत में शोक गोल्डन टेंपल परिसर में बेअदबी की युवक ने की कोशिश, SGPC अध्यक्ष ने लिया संज्ञान पेपर लीक और परीक्षा विवाद पर कॉकरोच पर ने किया बड़े आंदोलन का ऐलान Iran US War, Oman के निकट अमेरिकी मिसाइल हमले में हिमाचल प्रदेश के युवक की हुई मौत, क्षेत्र में शोक ...

AAP सांसद संजय सिंह पर फिर बढ़ी गिरफ्तारी की तलवार, अदालत ने दिए आदेश,

aap-party-mp-sanjay-singh-troubles-increase-court-orders-his-arrest-23-year-old-case

PTB Big न्यूज़ दिल्ली / सुलतानपुर : उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की एक अदालत ने 23 वर्ष पूर्व एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी (सपा) प्रवक्ता अनूप संडा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में जमानतीय वारंट को कोर्ट ने जारी रखा है। 28 अगस्त को कोर्ट अब मामले की सुनवाई करेगा।

.

.

न्यायिक विभाग के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि करीब 23 वर्ष पूर्व 19 जून 2001 को बिजली-पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में इन नेताओं ने सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया था, जिस पर कोतवाली नगर में तैनात उपनिरीक्षक अशोक सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आप सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, वर्तमान नामित सभासद विजय,

.

.

पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी व प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस दौरान विचारण प्रेम प्रकाश की मौत हो चुकी है। तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की कोर्ट ने छह आरोपियों को बीते जनवरी 2023 में भादवि की धारा-143 व 341 में दोषी ठहराते हुए तीन-तीन माह के कारावास व 1500-1500 अर्थदण्ड की सजा सुनाया था।

.

.

सभी ने सजा के खिलाफ अपील की, स्पेशल एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट जज एकता वर्मा की अदालत से सभी दोषियों की अपील छह अगस्त को खारिज हो गई। सम्बंधित कोर्ट में बीते 9 अगस्त को सभी को समर्पण था, फिलहाल अभी तक किसी ने भी सरेंडर नहीं किया। जेल जाने से बचने के लिए कोर्ट आदेश के खिलाफ दोषियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

.

.

हाईकोर्ट से भी दोषियों को अभी तक गिरफ्तारी व सरेंडर पर कोई राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट में याचिका पेंडिंग है। एमपी एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने अनूप संडा को कोई राहत देना जायज नहीं मानते हुए अर्जी खारिज की है। हाईकोर्ट में याचिका पेंडिंग होने को आधार बनाकर कार्यवाही रोकने के लिए अर्जी दी गई थी। कोर्ट ने राहत नहीं देते हुए सभी को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए 28 अगस्त की अगली तारीख तय की है।