PTB Big न्यूज़ हरियाणा : रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राम रहीम के खिलाफ 2015 के तीन बेअदबी के मामलों में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने पर लगाए गए स्टे को रोक दिया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने केस चलाने की इजाजत दी है।
. .पहला मामला 1 जून 2015 को फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव में गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ चोरी होने का है। दूसरा मामला फरीदकोट में ही बरगाड़ी में 24 और 25 सितंबर 2015 को सिख धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने का है। तीसरा मामला 12 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहब की चोरी हुई बीड़ के अंग (पन्ने) फाड़े और बिखरे हुए पाए जाने का है। गुरमीत राम रहीम 2 अक्टूबर को जेल से बाहर आया था।
. .उसे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सुनारियां जेल से बाहर लाया गया। जेल से रिहा होने के बाद राम रहीम अब यूपी के बरनावा आश्रम में रह रहा है। विधानसभा चुनाव के बीच मिली पैरोल को लेकर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग से शिकायत भी की। राम रहीम को अदालत ने 2017 में अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, कोर्ट ने राम रहीम और तीन अन्य लोगों को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए भी दोषी ठहराया था।
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