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पंजाब, IPS अधिकारी को बचाने के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने सरकार व पुलिस विभाग को दिए आदेश,

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PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पंजाब के एक सीनियर आईपीएस (IPS) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने आदेश भी जारी किया है। दरअसल मामला जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस (Gangster Lawrence) से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले माननीय हाईकोर्ट बहुत सख्त है।

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने गैंगस्टर लॉरेंस के खरड़ जेल में हुए टीवी इंटरव्यू को लेकर मोहाली के तत्कालीन SSP को सस्पेंड करने के लिए सरकार को आदेश दिया है। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि एक अधिकारी को क्यों बचाया जा रहा है। अब तक SSP पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उन्हें प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

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इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी, जिसमें गृह विभाग के सचिव को पेश होने के लिए कहा गया है। इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जब लॉरेंस का इंटरव्यू हुआ था उस समय DGP गौरवा यादव ने कहा था कि ये पंजाब में नहीं हुआ। यह सब किस आधार पर कहा गया था। कोर्ट ने उस प्रेस कॉन्फ्रैंस की ट्रांसक्रिप्ट भी मांगी है। इस मामले में अब तक जिम्मेदार अधिकारियों DSP गुरशेर सिंह (अमृतसर 9 बटालियन), DSP समर वनीत,

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सब इंस्पेक्टर रीना (CIA खरड़), सब इंस्पेक्टर जगतपाल जंगू (AGTF), सब इंस्पेक्टर शगनजीत सिंह (AGTF), ASI मुख्त्यार सिंह और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश सिंह पर कार्रवाई हो चुकी है, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू मामले में SIT की रिपोर्ट के मुताबिक, ये 3 और 4 सितंबर 2023 को हुआ है। इस दौरान लॉरेंस खरड़ जेल में बंद था और दूसरा इंटरव्यू जयपुर की सेंट्रल जेल में हुआ है।

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