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जालंधर से आप के वेस्ट हल्के से विधायक शीतल अंगूरल के जारी हुए गैर जमानती वारंट, बढ़ी मुश्किलें,

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PTB City न्यूज़ जालंधर : जालंधर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने वेस्ट हलके से AAP विधायक शीतल अंगुराल के हरविंद्र कौर मिंटी मामले में बार-बार समन भेजने के बावजूद पेश न होने पर सख्त एक्शन लिया है। कोर्ट ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर 24 अगस्त को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं साथ ही शीतल अंगुराल के सभी जमानती बॉन्ड रद कर उनकी जब्त करने के भी आदेश दिए हैं।

हरविंद्र कौर मिंटी ने सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में टिप्पणी करने पर पुलिस थाना डिवीजन नंबर 6 में शीतल अंगुराल और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। केस की जांच के बाद पुलिस के चालान कोर्ट में दाखिल किया था। शिकायत में मिंटी कौर ने कहा था कि उसके बारे में आपत्तिजनक शब्द कहने के साथ-साथ उसे ब्लैकमेलर भी कहा गया था।

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अमित कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा कि शीतल अंगुराल द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन न करना साफ दर्शाता है कि वह न्यायिक व्यवस्था कौ चैलेंज कर रहे हैं। बार-बार कोर्ट में पेश होने से छूट के लिए आवेदन करना साफ तौर पर रियायत का दुरुपयोग है। हर बार तारीख से अगर शीतल अंगुराल को अदालत से राहत दी जाएगी तो यह समाज के प्रति गलत संदेश पैदा करेगा।

अभी हाल ही में 6 जून को विधायक शीतल अंगुराल के खिलाफ हरविंद्र कौर मिंटी मामले में चार्ज फ्रेम हुए थे। उनके बाद बार-बार वह व्यक्तिगत रूप से पेश होने से राहत मांग रहे थे और कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने 10 अगस्त को दिए अपने आदेश में कहा है कि जो शीतल अंगुराल की एप्लीकेशन रद की गई है उसमें भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं था।

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