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प्रेस को मिली कानून के मुताबिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाली पंजाब सरकार को इस विभाग ने भेजा नोटिस,

press journalist arrest case Bhavna Kishore PCI President Ranjana Prakash This department sent a notice to the Punjab government for questioning the freedom of the press according to the law

PTB Big न्यूज़ दिल्ली : भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर उसे एक संवाददाता को गिरफ्तार करने और ‘‘उसे एक पत्रकार के तौर पर अपना काम करने से रोकने” के मामले में रिपोर्ट देने को कहा है। पंजाब पुलिस ने 5 मई को टेलीविजन पत्रकार भावना किशोर को दो अन्य व्यक्तियों के साथ लुधियाना में उस समय गिरफ्तार किया था, जब उनके वाहन से एक महिला को कथित तौर पर टक्कर लग गयी थी और

उक्त महिला के हाथ में चोट लग गयी थी। किशोर को 7 मई को यहां की एक जेल से रिहा कर दिया गया था। इससे एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भावना किशोर को अंतरिम जमानत दे दी थी। पीसीआई की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने पंजाब के मुख्य सचिव, गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ

अधिकारियों को नोटिस भेजकर दो सप्ताह के भीतर इस पर रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में कहा गया है कि यह मामला प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती से जुड़ा है और भारतीय प्रेस परिषद को इस स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी कानून के तहत मिली है। इसमें कहा गया है कि पीसीआई अध्यक्ष ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है और कानून के संबंधित प्रावधानों के अनुसार मामले का स्वत: संज्ञान लिया है।

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