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जालंधर, रेप केस मामले में फंसे पादरी को अदालत ने दिया दोषी करार, 1 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा,

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PTB Big न्यूज़ जालंधर : आज यानि शुक्रवार को हमेशा विवादों में रहने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह को जीरकपुर की महिला से यौन उत्पीड़न करने के मामले में मोहाली कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। साथ ही पादरी की सजा को लेकर कोर्ट ने 1 अप्रैल की तारीख दी है। 1 अप्रैल को पादरी को सजा सुनाई जाएगी। महिला से रेप करने के मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह सोमवार को अदालत में पेश हुआ था।

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उस दिन की पेशी के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज यानी शुक्रवार (28 मार्च) को केस की सुनवाई हुई और पादरी को दोषी करार दिया। बता दें कि जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। केस में पादरी के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को नामजद किया गया था।

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इसके साथ ही केस में IPC की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 लगाई गई थी। इस मामले में पादरी की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार पादरी बजिंदर सिंह का उक्त वीडियो 16 मार्च (रविवार) को तेजी से वायरल होने लगा था। जिसमें इस VIDEO में बजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारता दिख रहा था। इससे पहले उसने बच्चे के साथ बैठी इस महिला के मुंह पर कॉपी भी फेंक कर मारी थी।

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वायरल हुआ वीडियो 14 फरवरी का था। घटना बजिंदर सिंह के चंडीगढ़ ऑफिस में हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि जिस महिला के साथ मारपीट हुई, वह मोहाली की रहने वाली थी। जोकि पादरी के पास काम करती थी। उसी के साथ ये मारपीट की गई थी। बजिंदर सिंह पर महिला से यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है। महिला ने पुलिस से कहा था कि ताजपुर गांव में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विस्डम’ के पादरी

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बजिंदर सिंह ने जालंधर में उसके साथ गलत हरकतें की। बजिंदर सिंह ने उसका फोन नंबर लेकर अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए। उसे चर्च में अकेले केबिन में बैठाना शुरू कर दिया। वहां वह उसके साथ गलत व्यवहार करता था। कपूरथला पुलिस ने मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित कर दी थी। इस केस की जांच SIT कर रही है। इसी मामले में युवती के बयान दर्ज करवाए जा चुके हैं।