PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को राज्य सरकार द्वारा पद से हटाने के मामले में आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनीषा गुलाटी द्वारा राज्य सरकार के आदेश को दूसरी बार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याची गुलाटी द्वारा सरकारी आदेश में कारण स्पष्ट नहीं होने समेत
तकनीकी कारणों को आधार बनाते हुए राज्य सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। इससे पहले मनीषा गुलाटी ने सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि उनकी नियुक्ति तय प्रक्रिया के तहत तीन वर्ष के लिए 13 मार्च 2018 को की गई थी। उन्हें 18 सितंबर 2020 से 19 मार्च 2021 और फिर 18 मार्च 2024 तक एक्सटेंशन तय प्रक्रिया के तहत दी गई थी।
याची ने बताया कि पंजाब सरकार ने 31 जनवरी को उनकी एक्सटेंशन का आदेश रद्द करते हुए कहा था कि उन्हें एक्ट का उल्लंघन कर सेवा विस्तार दिया गया है। याची मनीषा गुलाटी ने याचिका में कहा था कि जिस अथॉरिटी व एक्ट के तहत उन्हें नियुक्ति दी गई, उसी के तहत उन्हें सेवा विस्तार भी दिया जा सकता है। ऐसे में एक्सटेंशन रद्द करने का आदेश गलत बताते हुए फैसले को रद्द किए जाने की मांग की थी।