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जालंधर के सर्वोदय अस्पताल विवाद मामले में कोर्ट ने आरोपियों को लेकर क्या कहा,

Sarvodaya Hospital Jalandhar controversial case

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PTB Big न्यूज़ जालंधर : जालंधर के सर्वोदय अस्पताल से जुड़े विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गैर-जमानती धाराओं में दर्ज केस में नामजद सर्वोदय अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य आरोपियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। पंकज त्रिवेदी बनाम राजेश अग्रवाल मामले में अदालत ने थाना नवी बारादरी पुलिस से एफआईआर नंबर 233/25 में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

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अदालत ने थाना नवी बारादरी के एसएचओ को निर्देश दिए हैं कि एफआईआर नंबर 233, दिनांक 23 दिसंबर 2025 में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाए। माननीय न्यायालय ने यह रिपोर्ट 31 जनवरी 2026 तक पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में में सर्वोदय अस्पताल के डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर खान और नोएडा निवासी सीए संदीप कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया है।

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कोर्ट के रुख के बाद इन सभी की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2025 को थाना नवी बारादरी में दर्ज इस एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ IPC की धाराएं 420, 465, 467, 468, 471, 477-A और 120-B लगाई गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धारा 75 CrPC/79 BNSS के तहत अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।अब 31 जनवरी को पेश होने वाली पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय होगी।

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