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बड़ी ख़बर, पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए स्कूलों के लिए नए आदेश,

punjab school education department issued new orders for schools Jalandhar PTB News

PTB News शिक्षा : स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब के निर्देशक ने पंजाब के समूह सरकारी, मान्यता प्राप्त, एडिड और प्राइवेट स्कूलों के प्रमुखों और राज्य के समूह जिला शिक्षा अधिकारियों को 6 फरवरी के दिन एक पत्र जारी करते हुए पंजाब में 6वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूलों को कोविड-19 संबंधी नियमों की पालना करते हुए खोलने के आदेश दिए थे।

उक्त पत्र में निर्देशक स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के समूह स्कूल प्रमुखों को स्पष्ट तौर पर लिखा है कि दिव्यांग कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं को स्कूल/दफ्तर में उपस्थिति से छूट दी गई है। इसके साथ ही वह अपना काम घर से ही करेंगे लेकिन राज्य के कई सरकारी स्कूलों और अन्य स्कूलों के प्रिंसिपल/हैड मास्टर या स्कूल इंचार्ज दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को स्कूल आने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

इस पर कनफेडरेशन आफ चैलेंज पर्सन पंजाब के राज्य प्रधान सतीश गोयल और जनरल सचिव विवेक चौधरी ने सख्त नोटिस लेते हुए संबंधित विभाग के निर्देशक को उनके ही आदेश सख्ती के साथ लागू करने संबंधी मांग की है। इस संबंध में जब स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब के निर्देशक से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो संपर्क नहीं हो सका।

उधर, जिला शिक्षा अधिकारी मालेरकोटला सन्दीप कुमार शर्मा ने कहा कि यह पत्र राज्य के समूह सरकारी, मान्यता प्राप्त, प्राइवेट एडिड और प्राइवेट स्कूलों पर लागू है। विभाग की तरफ से दिव्यांग कर्मचारियों (टीचिंग और नॉन-टीटिंग) और गर्भवती कर्मचारियों को स्कूल/दफ्तर जाने से छूट दी गई है। ऐसे कर्मचारी अपना सारा काम घर से ही निपटाएंगे। यदि कोई स्कूल प्रमुख दिव्यांग या गर्भवती कर्मचारियों को स्कूल/दफ्तर में आने के लिए मजबूर करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

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