PTB Big न्यूज़ नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक व्यक्ति से आधी रात से भी अधिक समय तक लगभग 15 घंटे तक पूछताछ करने को अमानवीय व्यवहार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी को फटकार लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने में एजेंसी के दृष्टिकोण पर चिंता व्यक्त की। जस्टिस अभय एस ओका तथा ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि साफ है कि एजेंसी व्यक्ति को बयान देने के लिए
. .मजबूर कर रही थी और यह “चौंकाने वाली स्थिति” थी। साथ ही कोर्ट ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ़्तारी को रद्द करने के फ़ैसले को बरकरार रखा। ईडी ने जुलाई में पंवार को लगभग 15 घंटे तक पूछताछ करने के बाद 1.40 बजे गिरफ़्तार किया था, लेकिन सितंबर में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ़्तारी को रद्द कर दिया था और
.एजेंसी ने उच्च न्यायालय के आदेश के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। ED की ओर से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गलत तरीके से दर्ज किया है कि पंवार से लगातार 14 घंटे और 40 मिनट तक पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उन्हें डिनर ब्रेक दिया गया। हुसैन ने कहा कि एजेंसी ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और
. .यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं कि लोगों से तड़के पूछताछ न की जाए। ईडी की दलील को खारिज करते हुए पीठ ने पूछा कि एजेंसी बिना किसी ब्रेक के इतने लंबे समय तक पूछताछ करके किसी व्यक्ति को कैसे प्रताड़ित कर सकती है। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय और खुद द्वारा की गई टिप्पणियां केवल जमानत देने के मुद्दे पर थीं, न कि मामले की योग्यता पर।
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