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devinderpal singh bhullar convicted for 42 days in delhi bomb blast case
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : दिल्ली बम धमाके में सजा काट रहे प्रोफेसर देविंदरपाल सिंह भुल्लर को पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया है / प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रोफेसर भुल्लर को 42 दिनों की पैरोल पर घर भेजा गया है /
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आपको बता दें, भुल्लर को 1993 में दिल्ली में युवक कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष एमएस बिट्टा की कार पर बम से हमला करने की साजिश में फांसी की सजा सुनाई गई थी / इस हमले में नौ लोगों की मौत हुई थी, जबकि बिट्टा सहित 25 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे /
.भुल्लर को इस जुर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी हुई थी / राष्ट्रपति ने भी मई 2011 में उसकी दया याचिका खारिज कर दी थी लेकिन भुल्लर की पत्नी ने दया याचिका निपटाने में हुई आठ साल की अनुचित देरी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से फांसी माफ करने की गुहार लगाई थी /
.दया याचिका निपटाने में हुई आठ साल की अनुचित देरी और खराब मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर कोर्ट ने भुल्लर की मौत की सजा घटाकर उम्रकैद कर दी थी / उस फैसले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भुल्लर की फांसी माफी की याचिका खारिज करने वाले दो न्यायाधीशों के गत 12 अप्रैल 2012 के फैसले को भी खारिज कर दिया था /
.वहीं दो न्यायाधीशों ने भुल्लर की याचिका खारिज करते हुए 12 अप्रैल 2012 को कहा था कि देरी के आधार पर फांसी माफी का लाभ आतंकवादी गतिविधियों और टाडा में दोषी ठहराए गए अपराधियों को नहीं दिया जा सकता है /
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devinderpal singh bhullar convicted for 42 days in delhi bomb blast case






































