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हथियार रखने वाले जालंधर जिले के लोगों के लिए डीसीपी ने जारी किये आदेश,

DCP Balkar Singh issued orders to the people of Jalandhar district who have arms

DCP Balkar Singh issued orders to the people of Jalandhar district who have arms

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PTB City न्यूज़ जालंधर : ग्रह मंत्रालय भारत सरकार और ग्रह विभाग,पंजाब सरकार की त़रफ से जारी चिठी अनुसार आरमज़ एक्ट 1959 में संशोधन होने के बाद लागू हो चुका है, जिस अनुसार अब समूह हथियार लाईसैंस वाले अपने लायसंस पर अधिक से अधिक 02 (दो) ही अस्ले रख सकते हैं /

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इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर बलकार सिंह ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर सबंधित हथियार लायसैंस धारकों के पास उनके लायसैंस़ पर दो से अधिक अस्ले दर्ज हैं, वह अपना फ़ाल्तू हथियार तुरंत नज़दीकी थाने में या किसी अधिकारित गन्न हाऊस में तारीख़ 13.12.2020 तक जमा करवाए /


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उन्होनें बताया कि यदि कोई व्यक्ति आर्म्ड फोर्स (जैसे फ़ौजी या पुलिस कर्मचारी) मैंबर है तो वह अपना फ़ाल्तू हथियार अपनी यूनिट की आरमोरी में 13.12.2020 तक जमां करवाने के लिए ज़िम्मेदार होंगे / डिप्टी कमिशनर पुलिस ने यह भी बताया कि इस अस्ले के निपटारे /

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सेल प्रीशन सम्बन्धित तुरंत कमिशनरेट जालंधर की हथियार लायसैंस शाख़ा के साथ संपर्क किया जाये / उन्होनें बताया कि फ़ाल्तू अस्ले के निपटारे सम्बन्धित हुई लापरवाही में सबंधित हथियार लायसैंसधारी ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे और कानून मुताबिक आगे वाली कार्यवाही की जाएगी /

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