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अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट ने साईबर कैफे का प्रयोग संबंधित जारी हिदायतें की,

Additional District Magistrate issued continuing instructions regarding use of Cyber Cafe

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(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)

PTB City न्यूज़ जालंधर : अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर श्री जसबीर सिंह ने फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर (देहाती) की हद में अंदर आते सभी सायबर कैफे के मालिकों को हिदायतें करते हुए किसी अनजान व्यक्ति को जिसकी पहचान कैफे मालिक की तरफ से नहीं की गई, सायबर कैफे का प्रयोग करन पर रोक लगाई है /

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इसके इलावा प्रयोग करने वाले /आने वाले व्यक्ति की पहचान के रिकार्ड के लिए रजिस्टर लगाया जाये / जारी किये आदेश में उन्होनें कहा कि सायबर केफे का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने हाथ के साथ अपना नाम, घर का पता, टैलिफ़ोन नंबर और पहचान सम्बन्धित सबूत देगा /


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इस के इलावा प्रयोग करने वाला / आने वाले व्यक्ति की पहचान उसके पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लायसैंस,पासपोर्ट,फोटो क्रेडिट कार्ड के साथ की जायेगी / ऐक्टिविटी सरवर मुख्य सरोवर में सुरक्षित होगा और इसका रिकार्ड मुख्य सरवर में कम से -कम छह महीनें के लिए सुरक्षित रखा जाना ज़रूरी है /

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उन्होनें बताया कि यदि साईबर कैफे में आने वाले किसी भी व्यक्ति की गतिविधि सायबर कैफे के मालिक को शकी लगती है तो वह सबंधित थाने को सूचित करेगा / इसके इलावा किसी व्यक्ति की तरफ से इस्तेमाल किए गए विशेष कंप्यूटर के बारे में रिकार्ड को संभाल कर रखने की हिदायतें जारी की गई हैं / उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि यह आदेश 26 अक्तूबर 2020 तक लागू रहेगा /

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