PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : अब से DJ वाले बाबू आपकी पसंद का गाना नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने DJ वालों को सख्त आदेश दिए हैं कि विवाह-शादी के समारोह में वे बिना लाइसैंस के गाना नहीं बजा सकेंगे। समारोह में गाना बजाने के लिए या डी.जे. लगाने के लिए उनका लाइसैंसधारक होना जरूरी है।
कोर्ट ने सख्त शब्दों में कह दिया है कि DJ वाले किसी भी समारोह में बिना लाइसैंस के गाना नहीं बजा पाएंगे। समागम प्रबंधकों को म्युज़िक कंपनी से लाइसैंस लेना होगा, तभी जाकर वे समारोह में अपने गानों पर लोगों को थिरका पाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि अगर लाइसैंस न लिया तो कॉपीराइट एक्ट की उल्लंघना के मामले में केस दर्ज हो सकता है।