PTB Big न्यूज़ छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सहारा सोसाइटी से भुगतान की मांग को लेकर जमाकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं / विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अपने भुगतान को लेकर आवेदन व ज्ञापन दिए / स्थानीय प्रशासन की चुप्पी और कोई कार्रवाई नहीं करने पर अब वे हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं / इस पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सहारा प्रमुख सुब्रत राय से जवाब तलब किया है, साथ ही सहारा प्रबंधन, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, सेबी व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है /
दरअसल याचिकाकर्ता अविनाश दार्वेकर, याजुवेंद्र त्रिवेदी, नारायण मूर्ति, अशोक बासु, बनानी घोष, पुरषोत्तम श्रीवास, सूबेदार यादव सहित अन्य ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता डॉ. सचिन अशोक काले व अन्य के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की, बीते सोमवार को सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओ के जमाराशि के शीघ्र भुगतान कराने की मांग की, याचिकाकर्ताओं ने बताया कि साहरा सोसाइटी ने बिलासपुर जिले से 500 करोड़ रुपए अपनी योजनाओ में जमा करवाया है, जिसकी परिपक्वता अवधि के बाद भी जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है / पैसा मांगने पर साहरा सोसाइटी हिलाहवाला कर रही है /
याचिकाकर्ताओं के मुतबिक उन्हें यह बता कर बरगलाया जा रहा है कि सेबी सहारा विवाद के कारण भुगतान में देरी हो रही है / अधिवक्ता डॉ. सचिन की मानें तो जबकि वास्तविकता यह है कि सेबी ने खुद ये बताया है कि सेबी सहारा विवाद में सहारा सोसाइटी का कोई लेना देना ही नहीं है / उसके बावजूद भी सहारा सोसाइटी ने जानबूझकर झूठे तथ्यों को जमाकर्ताओं को बता कर बरगला रही है / मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है / अब देखना होगा कि मामले में सहारा श्री की ओर से कब तक जवाब आता है, साथ ही अन्य विभागों की भी मामले में क्या प्रतिक्रिया होती है /








































