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Rahul Gandhi के खिलाफ दर्ज हुई इस एक्ट के तरह FIR, जाने पूरा मामला,

copyright act case against Congressi senior leader rahul gandhi Big News

PTB Big Political नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट का उन्हें साथ मिला था, जिनके साथ उनके फोटोज वीडियोज वायरल हुए थे। इस बीच अब राहुल गांधी व इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट का एक मामला सामने आया है।

जानकारी के अनुसार केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। एमआरटी म्यूजिक, बैंगलोर स्थित रिकॉर्ड लेबल है, जिसके पास कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और तमिल आदि में 20,000 से अधिक ट्रैक्स के म्यूजिक राइट्स हैं, जिन्होंने साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (हिंदी) के लिए क्लासिक ओल्ड म्यूजिक को हासिल करने के लिए बड़ी रकम अदा की है।

इस बीच म्यूजिक लेबल की ओर से दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने एमआरटी म्यूजिक की अनुमति/लाइसेंस मांगे बिना इन गानों का इस्तेमाल अपने लेटेस्ट “भारत जोड़ी यात्रा” अभियान के मार्केटिंग वीडियो में किया है जिसमें “राहुल गांधी” नजर आ रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस उल्लंघन के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके पदाधिकारी कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए नागरिक और आपराधिक कानून दोनों के तहत उत्तरदायी हैं और धारा 425, 463, 464, 465, 471, 120बी आर/डब्ल्यू की धारा 34 ऑफ आईपीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2000 की धारा 43 के तहत और धारा 64 के तहत ये दंडनीय अपराध हैं।

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